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पांच नक्सलियों पर चलेगा राजद्रोह का केस, पुलिस बल को हताहत करने के लिए केन बम रखने का आरोप - Sedition case against five Naxalites

गिरिडीह में जिला प्रशासन ने पांच नक्सलियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दी है. नक्सलियों पर पुलिस बल पर हमले के लिए बम रखने का आरोप है. सभी नक्सलियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा.

Sedition case against five Naxalites
पांच नक्सलियों पर चलेगा राजद्रोह का केस
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Published : Oct 6, 2021, 2:22 PM IST

गिरिडीह: जिला प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच नक्सलियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसपी के प्रस्ताव के बाद ये आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह में नक्सलियों की योजना विफल, सुरक्षाबलों ने 40 किलो का केन बम किया बरामद

इन नक्सलियों पर चलेगा मुकदमा

डीसी के आदेश के बाद मधुबन थाना क्षेत्र के टेसाफुली के बीरालाल और विनोद टुडू, पीरटांड थाना क्षेत्र के कृष्णा हांसदा, डुमरी थाना क्षेत्र के जयराम बेसरा और बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के रणविजय महतो के खिलाफ अब केस चलेगा.

क्या है मामला
दरअसल यह मामला डुमरी थाना कांड संख्या 30/21 दिनांक 12.03.2021 से संबंधित है. बता दें कि एएसपी अभियान गिरिडीह को 12 मार्च 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुछ सदस्य डुमरी थाना क्षेत्र के राजाभीठा जंगल में एकत्रित हुए हैं और विध्वंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं. इसी सूचना पर छापामारी की गई और एक नक्सली जयराम को पकड़ लिया गया. जिसकी निशानदेही पर बंदरचुंवा जंगल से 40 किलो का एक केन बम बरामद किया गया था. जिसके बाद डुमरी थाना में एफआईआर दर्ज कर सभी पांचों आरोपियों पर सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस बल को हताहत करने के लिए बम रखने का आरोप लगाया गया है.

आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस
इस मामले में जयराम, बीरालाल, विनोद, कृष्णा और रणविजय पर षडयंत्र के तहत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने एवं राजद्रोह का मुकदमा चलाया जायेगा. डीसी की मंजूरी के बाद सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को इनके विरूद्ध धारा 121(ए)/124 (ए) भादवि के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया गया है.

गिरिडीह: जिला प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच नक्सलियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसपी के प्रस्ताव के बाद ये आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह में नक्सलियों की योजना विफल, सुरक्षाबलों ने 40 किलो का केन बम किया बरामद

इन नक्सलियों पर चलेगा मुकदमा

डीसी के आदेश के बाद मधुबन थाना क्षेत्र के टेसाफुली के बीरालाल और विनोद टुडू, पीरटांड थाना क्षेत्र के कृष्णा हांसदा, डुमरी थाना क्षेत्र के जयराम बेसरा और बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के रणविजय महतो के खिलाफ अब केस चलेगा.

क्या है मामला
दरअसल यह मामला डुमरी थाना कांड संख्या 30/21 दिनांक 12.03.2021 से संबंधित है. बता दें कि एएसपी अभियान गिरिडीह को 12 मार्च 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुछ सदस्य डुमरी थाना क्षेत्र के राजाभीठा जंगल में एकत्रित हुए हैं और विध्वंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं. इसी सूचना पर छापामारी की गई और एक नक्सली जयराम को पकड़ लिया गया. जिसकी निशानदेही पर बंदरचुंवा जंगल से 40 किलो का एक केन बम बरामद किया गया था. जिसके बाद डुमरी थाना में एफआईआर दर्ज कर सभी पांचों आरोपियों पर सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस बल को हताहत करने के लिए बम रखने का आरोप लगाया गया है.

आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस
इस मामले में जयराम, बीरालाल, विनोद, कृष्णा और रणविजय पर षडयंत्र के तहत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने एवं राजद्रोह का मुकदमा चलाया जायेगा. डीसी की मंजूरी के बाद सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को इनके विरूद्ध धारा 121(ए)/124 (ए) भादवि के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया गया है.

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