ETV Bharat / state

नक्सली सुरंग यादव पर यूएपीए एक्ट के तहत चलेगा अभियोजन, डीसी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

सरेंडर करने वाले कुख्यात नक्सली सुरंग यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुशंसा डीसी ने की है. जबकि एक दूसरे मामले में सुरंग के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा नक्सली वसीर पर भी अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है.

Naxalite surang Yadav will be prosecuted under UAPA Act in giridih
नक्सली सुरंग यादव पर यूएपीए एक्ट के तहत चलेगा अभियोजन
author img

By

Published : Jun 15, 2021, 10:21 PM IST

गिरिडीह: सरेंडर करने वाले भाकपा माओवादी के नक्सली रहे सुरंग यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसे लेकर गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने धारा 13 यूएपीए एक्ट के तहत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को भेजा गया है. मामला भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 166/2008 दिनांक 28 मई 2021 से जुड़ा है. इस कांड में सुरांग यादव अप्राथमिकी अभियुक्त है.

13 यूएपीए एक्ट के तहत सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव

सुरंग यादव बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के नवाआहार गांव का निवासी है. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने सुरंग यादव पर धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दिया है. यह वही सुरंग यादव है जिसके खिलाफ सरकार को धारा 13 यूएपीए एक्ट के तहत अभियोजन चलाने के लिए प्रस्ताव डीसी से भेजा गया है.

वसीर पर शस्त्र और विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शस्त्र अधिनियम के तहत धारा 25(1-बी) ए/26 के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. इस संबंध में अभियोजन स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है. भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 08/14 दिनांक - 07 मार्च 2014 में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त वसीर उर्फ वसीर दा उर्फ कुंवर यादव उर्फ राजकुमार यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है. वसीर गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र के कोनी गांव का निवासी है.

इधर डीसी ने एक दूसरे अभियोजन स्वीकृत्यादेश में भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 08/14 में ही वसीर के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.

डीसी ने भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के चहल के समसुद्दीन अंसारी के खिलाफ धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. यह मामला भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 16/18 दिनांक 29 जुलाई 2018 से संबंधित है.

गिरिडीह: सरेंडर करने वाले भाकपा माओवादी के नक्सली रहे सुरंग यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसे लेकर गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने धारा 13 यूएपीए एक्ट के तहत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को भेजा गया है. मामला भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 166/2008 दिनांक 28 मई 2021 से जुड़ा है. इस कांड में सुरांग यादव अप्राथमिकी अभियुक्त है.

13 यूएपीए एक्ट के तहत सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव

सुरंग यादव बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के नवाआहार गांव का निवासी है. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने सुरंग यादव पर धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दिया है. यह वही सुरंग यादव है जिसके खिलाफ सरकार को धारा 13 यूएपीए एक्ट के तहत अभियोजन चलाने के लिए प्रस्ताव डीसी से भेजा गया है.

वसीर पर शस्त्र और विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शस्त्र अधिनियम के तहत धारा 25(1-बी) ए/26 के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. इस संबंध में अभियोजन स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है. भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 08/14 दिनांक - 07 मार्च 2014 में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त वसीर उर्फ वसीर दा उर्फ कुंवर यादव उर्फ राजकुमार यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है. वसीर गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र के कोनी गांव का निवासी है.

इधर डीसी ने एक दूसरे अभियोजन स्वीकृत्यादेश में भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 08/14 में ही वसीर के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.

डीसी ने भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के चहल के समसुद्दीन अंसारी के खिलाफ धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. यह मामला भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 16/18 दिनांक 29 जुलाई 2018 से संबंधित है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.