गिरिडीह: सीसीएल कोलियरी के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर बिक्री करने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी है. कोलियरी के सुरक्षा विभाग में कार्यरत ओम प्रकाश दास के लिखित शिकायत पर मुफस्सिल थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
कोयला उत्खनन का अधिकार
दर्ज प्राथमिकी में 14 नामजद और 7 अज्ञात खंता संचालकों को अभियुक्त बनाया गया है. प्रशिक्षु आईपीएस सह मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार लुणायत ने कांड संख्या 50/20 के तहत दर्ज इस मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी एएसआई संजय कुमार को सौंपी है. दर्ज प्राथमिकी में दास ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र सीसीएल ओपेन कास्ट और उसके आस-पास जो सीसीएल की ओर से प्रतिबंधित किया गया क्षेत्र है उसमें कोयला उत्खनन का अधिकार सिर्फ सीसीएल को है.
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प्राथमिकी दर्ज
बीते कई महीनों से ओपेन कास्ट और उसके आस-पास अवैध रूप से कोयला का उत्खनन खंता बनाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरवाटांड़ निवासी सीताराम हांसदा उर्फ सीताराम मांझी, चुड़का हांसदा, छोटी मियां, पचंबा थाना क्षेत्र के धोबीडीह निवासी हबीब मियां, गुहियाटांड़ के सलीम अंसारी, अजीम मियां, गुड्डा मांझी, राज किशोर मंडल, रामचंद्र मंडल, सुरेंद मंडल, फागु मंडल और पप्पु मंडल सहित अन्य सात अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि इन लोगों की ओर से अवैध रूप से खंता बनाकर काफी मात्रा में कोयला का निकासी कर उंचे दामों में बिक्री की जाती है. इससे भारत सरकार और सीसीएल को काफी आर्थिक नुकसान होता है.