गिरिडीह: 16 नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा. इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गुरूवार को अभियोजन स्वीकृति के लिए अनुशंसा करते हुए एक प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजा है. यह मामला निमियाघाट थाना कांड संख्या 36/11 से संबंधित है.
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अभियोजन स्वीकृति आदेश जल्द निर्गत करने का अनुरोध
डीसी ने इस कांड के सभी 16 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नवीन मांझी उर्फ भुवन दा, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ निलेश दा, अजय महतो उर्फ अंजन दा, विपिन मंडल, दीन दयाल मांझी उर्फ धमेन्द्र टुडू, नुनूचंद महतो, संतोष मांझी उर्फ संतोष किस्कु, दिनेश मांझी, कान्हु मांझी, अरविन्द मांझी, अरुण, करमू मांझी उर्फ करमू बेसरा, लक्ष्मण राय, मनोज राय, प्रशांत मांझी और समरेश के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुशंसा की है. डीसी ने भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र का साक्ष्य पाया गया है. डीसी ने सरकार के अपर मुख्य सचिव से अभियोजन स्वीकृति आदेश जल्द निर्गत करने का अनुरोध किया है.
पुलिस को ट्रैप करने की थी योजना
यह प्राथमिकी निमियाघाट थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार के स्वयं के लिखित बयान पर दर्ज किया गया था. 27 जून 2011 की शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरिडीह-डुमरी मुख्य मार्ग पर धावाटांड़ में भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के 20-25 उग्रवादियों द्वारा रोड चौड़ीकरण के कार्य में लगे कुछ वाहनों को जला दिया गया है और पुलिस को ट्रैप करने के उद्देश्य से एंबुश लगाया गया है. प्राथमिकी में कहा गया था कि सभी नामजद अभियुक्त और अन्य हथियारबंद नक्सली धावाटांड़ चौक में आए और रोड का निर्माण करा रही कंपनी के तीन वाहनों को जला दिया. कंपनी के एक कर्मचारी राजीव वर्मा को पकड़कर मारपीट की.