गिरिडीह: गिरिडीह-धनबाद पथ पर बराकर नदी पुल बनाने में जुटे मजदूरों पर हमला कर लूटपाट करने के मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियोजन चलाने का आदेश जारी कर दिया है. यह अभियोजन कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त धनबाद जिले के टुंडी थाना अंतर्गत चकामानपुर निवासी सोबरन मुर्मू उर्फ मांझी हड़ाम के खिलाफ चलेगा.
क्या है पूरा मामला
दरअसल 28 जनवरी 2017 को निर्माणाधीन पुल पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया था. इस दौरान कर्मियों के साथ मारपीट व लूटपाट की गई थी. इसे लेकर अशोक बिल्डकॉन के सुपरवाइजर अंगराज सिंह ने ताराटांड़ थाना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस कांड का अनुसंधान उस वक्त के थाना प्रभारी मो. फैज अहमद व पर्यवेक्षण तत्कालीन एसडीपीओ मनीष टोप्पो ने किया था. अनुसंधान में सोबरन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले थे. अब आरोपी सोबरन के खिलाफ धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी गई है.
प्रशासन पर हमला व दंगा भड़काने के 21 आरोपियों पर अभियोजन की अनुशंसा
इधर धार्मिक भावना को भड़का कर दंगा करने व प्रशासन पर हमला के मामले को लेकर बगोदर थाना में दर्ज कांड के नामजदों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने की अनुशंसा डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने की है. इसे लेकर डीसी ने सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची को पत्र प्रेषित किया है. यह मामला बगोदर थाना कांड संख्या 57/2017 दिनांक 6 अप्रैल 2017 से जुड़ा है.
इन लोगों पर शुरू की गई कार्रवाई
इस मामले में जिन पर अभियोजन चलाने की कार्रवाई शुरू की गई है उनमें शहजाद अंसारी, शाहिद अंसारी, इसराफिल अंसारी, मुशरफ अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी, मुमताज अंसारी, अनवर अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, लतीफ अंसारी, उस्मान अंसारी, कयूम अंसारी, दिल मोहम्मद अंसारी, मो. इशाक अंसारी, असगर अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी ( पिता करीम मियां), आजाद अंसारी, खलील अंसारी, इब्राहिम अंसारी, शेखावत अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी ( पिता लाको अंसारी) सभी ग्राम तिरला एवं मौलाना रियाज ग्राम मोकामो ( सरिया) शामिल हैं.
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प्रतिबंधित पशु काटने वाले पांच पर चलेगा अभियोजन
इसी तरह प्रतिबंधित पशु को काटकर उसके मांस को खाने में पांच आरोपियों के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. यह अनुशंसा डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने की है. मामला बिरनी थाना कांड संख्या 73/2020 दिनांक 01 मई 2020 से जुड़ा हुआ है. यह कांड बिरनी थाना इलाके के नगड़ी निवासी पूरन मुर्मू के आवेदन पर दर्ज हुआ था. मामला पूरन के पालतू पशु को काटकर खाने का था.
इसे लेकर धारा 153 (ए), 295 ( ए), 120 बी एवं 12/13 झारखंड बोभाइन एनिमल स्लाफ्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस कांड का अनुसंधान पूर्ण होने के बाद नगड़ी निवासी नामजद गुलाब नबी उर्फ गुलाम नबी, नासिर अंसारी, फिरोज अंसारी, शाखाबार के सद्दाम अंसारी व पेशम के मुस्तकीम अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र का साक्ष्य पाया गया.
वहीं प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने की अनुशंसा की गयी थी. वहीं एसपी ने भी प्रस्ताव दिया, जिसके बाद डीसी सिन्हा ने पांचों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की है.