गिरिडीह: माइका के अवैध खदान में हुए धंसान के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी कारू वर्णवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा. इसे लेकर गिरिडीह पुलिस ने न्यायालय में आवेदन भी दिया है.
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अभ्रक निकालने के क्रम में हुआ था हादसा
गिरिडीह में माइका के अवैध उत्खनन में दो मजदूरों की मौत हो गई थी. इस मामले में आरोपित कारू बरनवाल पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जाएगा. लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने कारू को गैर इरादतन हत्या मामले में उपस्थापन कराने के लिए न्यायालय में सोमवार को आवेदन दे दिया है.
2 मार्च को तिसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडीह पंचायत के सक्सेकिया जंगल के पास माइका खदान में अवैध तौर पर अभ्रक निकालने के क्रम में हादसा हो गया था. इस खदान में हुए धंसान में दो युवक सतीश कुमार और रंजीत राय लगभग 500 फीट नीचे ही दब गए थे. इनकी लाश भी निकाली जा सकी थी. इस मामले में लोकाय नयनपुर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं थीं.
मामला दर्ज
एक प्राथमिकी माइनिंग एक्ट और दूसरी प्राथमिकी गैर इरादतन हत्या का था. वन विभाग ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है. इस बीच लोकाय नयनपुर पुलिस ने इस मामले में माइका खनन करने के प्रमुख आरोपी कारू बरनवाल को 14 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने कारू को माइनिंग एक्ट के मामले में जेल भेजा था.
इधर, सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण उरांव की अदालत ने माइनिंग एक्ट में कारू बरनवाल को जमानत दे दी. जमानत की जानकारी होने के बाद लोकाय नयनपुर पुलिस हरकत में आई और कारू को गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रोडक्शन कराने के लिए अदालत में आवेदन दे दिया है. ऐसे में अब जमानत मिलने के बाद भी कारू बरनवाल गैर इरादतन हत्या मामले के कारण जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा.
चार आरोपी गिरफ्त से बाहर
यहां यह भी बता दें कि इस घटना के बाद हुई प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद किया गया था. नामजदों में से कारू की गिरफ्तारी हो गयी है, लेकिन मामले के अन्य आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं.