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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा - fine

जमशेदपुर में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Wife killer sentenced to life imprisonment in Jamshedpur
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Feb 1, 2020, 2:57 AM IST


जमशेदपुर: जिले के पटमदा के बनतोरिया खारिया सबर टोला में पत्नी की हत्या के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पति दासू सबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा जुर्माना राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दरअसल, वर्ष 2017 में जमशेदपुर के पटमदा में पति दासु सबर को शक था कि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है. पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दासू सबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कुल चार लोगों की गवाही के बाद जमशेदपुर न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


जमशेदपुर: जिले के पटमदा के बनतोरिया खारिया सबर टोला में पत्नी की हत्या के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पति दासू सबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा जुर्माना राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दरअसल, वर्ष 2017 में जमशेदपुर के पटमदा में पति दासु सबर को शक था कि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है. पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दासू सबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कुल चार लोगों की गवाही के बाद जमशेदपुर न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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