जमशेदपुरः कोरोना संक्रमण की बढ़ते खतरा को देखते हुए शहर में होली व शब-ए-बरात के दौरान धारा 144 लगा दिया गया है. इसको लेकर धालभूम एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया है. एसडीओ के आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक धारा 144 प्रभावी रहेगा.
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धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश मे कहा गया है कि होली और शब-ए-बरात के दौरान कोरोना का फैलाव को रोकने के लिए धालभूम अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगाया गया है. इस धारा के तहत होली और शब-ए-बरात के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों को भीड़ लगाने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही रैली और जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम का प्रयोग पूर्णता वर्जित है. एसडीओ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.