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CAA के पक्ष और विपक्ष में विरोध-प्रदर्शन जारी, जमशेदपुर में 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू

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Published : Jan 5, 2020, 2:39 AM IST

नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में लगातार विरोध-प्रदर्शन पूरे देश में जारी है.  इसी के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमशेदपुर में 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू किया गया है.

section 144 imposed in jamshedpur
जमशेदपुर में 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू

जमशेदपुर: नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में लगातार विरोध-प्रदर्शन, धरना, रैली और सभा हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम अनुमंडल ने 4 जनवरी की शाम से 14 जनवरी की शाम तक धारा 144 जिले में लागू कर दिया है.

संवाददाता जितेंद्र कुमार


शहर में शांति व्यवस्था भंग न हो, कोई घटना न घटे इसे देखते हुए धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार ने 4 जनवरी की देर शाम आदेश जारी किया. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 4 से 14 जनवरी तक शहर में धारा 144 लगाया गया है. इस दौरान किसी भी रैली, प्रदर्शन, धरना और सभा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा.


गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में देश के कई प्रदेश में माहौल बिगड़ा है. जिसे देखते हुए जमशेदपुर में धारा 144 लगाई गई है ताकि शहर के माहौल को सामान्य रखा जा सके.


धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार के जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विरोध में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर ग्रुप के एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की नजर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है.

जमशेदपुर: नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में लगातार विरोध-प्रदर्शन, धरना, रैली और सभा हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम अनुमंडल ने 4 जनवरी की शाम से 14 जनवरी की शाम तक धारा 144 जिले में लागू कर दिया है.

संवाददाता जितेंद्र कुमार


शहर में शांति व्यवस्था भंग न हो, कोई घटना न घटे इसे देखते हुए धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार ने 4 जनवरी की देर शाम आदेश जारी किया. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 4 से 14 जनवरी तक शहर में धारा 144 लगाया गया है. इस दौरान किसी भी रैली, प्रदर्शन, धरना और सभा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा.


गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में देश के कई प्रदेश में माहौल बिगड़ा है. जिसे देखते हुए जमशेदपुर में धारा 144 लगाई गई है ताकि शहर के माहौल को सामान्य रखा जा सके.


धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार के जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विरोध में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर ग्रुप के एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की नजर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है.

Intro:जमशेदपुर।

जमशेदपुर में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन रैली और सभा को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम अनुमंडल ने 4 जनवरी की शाम से 14 जनवरी 2020 की शाम तक धारा 144 लगाया है।


Body:जमशेदपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन और रैली को देखते हुए धालभूम अनुमंडल ने अहम फैसला लिया है।
शहर में शांति व्यवस्था भंग ना हो कोई घटना ना घटे इसे देखते हुए धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार ने 4 जनवरी की देर शाम एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 4 जनवरी 2020 से 14 जनवरी 2020 तक शहर में धारा 144 लगाया गया है इस दौरान किसी भी रैली प्रदर्शन धरना और सभा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी । किसी भी आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में देश के कई प्रदेश में माहौल बिगड़ा है जिसे देखते हुए जमशेदपुर में धारा 144 लगाई गई है।
धालभूम अनुमंडल चंदन कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विरोध में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर ग्रुप के एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की नजर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है।



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