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जमशेदपुरः DC कार्यालय के पास भीड़ को रोकने के लिए सख्ती, लागू की गई धारा 144 - जमशेदपुर में समाहरणलय परिसर से कुछ दूरी पर धारा 144

जमशेदपुर के समाहरणालय परिसर में राजनितिक दलों और समाजिक संगठनों के बढ़ते प्रदर्शन और भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है. प्रशासन ने समाहरणालय परिसर के 50 मीटर परिधि के अंदर धारा 144 लागू कर दी है.

section 144 imposed near dc office in jamshedpur
समाहरणलय परिसर
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Published : Oct 17, 2020, 11:09 AM IST

जमशेदपुरः हाल के दिनों विभिन्न राजनितिक दलों और समाजिक संगठनों का उपायुक्त कार्यालय में किए गए प्रर्दशन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. यहां अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने जमशेदपुर के समाहरणालय परिसर के 50 मीटर परिधि के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके लिए उनकी ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.


कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन
आदेश में कहा गया है कि पिछले कई दिनों से समाहरणालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करने हेतु काफी संख्या में राजनीतिक दल कार्यकर्ता आम लोग एकत्रित हो जाते हैं. कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है. जनहित और स्वास्थ्य हित को देखते हुए समाहरणलय परिसर के पचास मीटर परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

इसे भी पढ़ें- रामगढ़ के गोला रेलवे साइडिंग में अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो सुरक्षाकर्मी घायल

नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
इस संबंध में धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय के परिसर में भीड़ न हो, इसलिए कोविड-19 देखते हुए 144 धारा लगाई गई है. उन्होंने कहा कि अब 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ समाहरणालय में प्रवेश नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के समाहरणालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संस्था उपायुक्त कार्यालय के आस-पास जुलूस धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाने पर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जमशेदपुरः हाल के दिनों विभिन्न राजनितिक दलों और समाजिक संगठनों का उपायुक्त कार्यालय में किए गए प्रर्दशन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. यहां अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने जमशेदपुर के समाहरणालय परिसर के 50 मीटर परिधि के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके लिए उनकी ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.


कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन
आदेश में कहा गया है कि पिछले कई दिनों से समाहरणालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करने हेतु काफी संख्या में राजनीतिक दल कार्यकर्ता आम लोग एकत्रित हो जाते हैं. कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है. जनहित और स्वास्थ्य हित को देखते हुए समाहरणलय परिसर के पचास मीटर परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

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नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
इस संबंध में धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय के परिसर में भीड़ न हो, इसलिए कोविड-19 देखते हुए 144 धारा लगाई गई है. उन्होंने कहा कि अब 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ समाहरणालय में प्रवेश नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के समाहरणालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संस्था उपायुक्त कार्यालय के आस-पास जुलूस धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाने पर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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