जमशेदपुर: जुगसलाई नगर परिषद प्रशासन ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है. नगर परिषद द्वारा चेतावनी दी गई है कि 31 मार्च 2023 तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कर दें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा. नगर परिषद ने बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर भी नकेल कसने का फरमान जारी किया है.
31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करने का निर्देशः जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में बैठक के उपरांत नगर परिषद प्रशासन ने क्षेत्र की जनता के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है. जिसमें यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बकाया होल्डिंग टैक्स 31 मार्च 2023 तक जमा कर दें अन्यथा उन पर नगर पालिका एक्ट 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ेगा.
टैक्स नहीं जमा करने पर होगी कार्रवाईः गौरतलब है कि जुगसलाई क्षेत्र में साफ-सफाई, पानी सप्लाई और अन्य सुविधाओं के लिए नगर परिषद काम करती है. लेकिन नप को उस अनुरूप टैक्स नहीं मिल रहा है. इस संबंध में नगर परिषद ने बताया कि टैक्स जमा नहीं करने पर प्रोपर्टी टैक्स पर इंटरेस्ट बढ़ता है. समय-समय पर टैक्स जमा करने से जनता को राहत मिलेगी, लेकिन इधर मार्च 2023 तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है. इसके अलावा जल कर जमा नहीं करने वाले का पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.
31 मार्च तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देशः नगर परिषद ने बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों के लिए भी फरमान जारी करते हुए उन्हें भी 31 मार्च 2023 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया है. 31 मार्च तक जिन व्यावसायिक संस्थानों ने ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें ट्रेड लाइसेंस नवीकरण कराने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
नगर परिषद ने जनता के लिए नंबर किया जारीः शिवम कुमार सर्किल मैनेजर 7909010310, बुद्धेश्वर मंडल टीम लीड 7979996791, विजय कुमार टैक्स कलेक्टर 9123461826, मुकेश कुमार टैक्स कलेक्टर 7004291672, लाल बाबू प्रसाद टैक्स कलेक्टर 7979991861, सीमा कुमारी एक्का टैक्स कलेक्टर 87979630003