रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रियेश कुमार वर्मा को पद से हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकल खंडपीठ के द्वारा सुनी गई, जिसमे याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा की ओर से दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता ने कोर्ट को ये बताया की चेयरमैन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना करते हुए इस पद पर नियुक्त किया गया है.
अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड को 15 दिसंबर से पहले विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का आदेश दिया है, वहीं, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन प्रियेश वर्मा को नोटिस करने का भी आदेश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.