जमशेदपुरः एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने धतकीडीह से गिरफ्तार आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े अहमद मसूद उर्फ मोनू को दो मामले में 8-8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 18 लोगों की गवाही के बाद अपना यह फैसला सुनाया है. अहमद मसूद को दो अलग अलग मामलों में 8-8 साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.
गौरतलब है कि 2016 जनवरी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जमशेदपुर पुलिस को अहमद मसूद उर्फ मोनू के संदर्भ में अहम जानकारी दी थी. जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने धतकीडीह में छापामारी कर उसको गिरफ्तार किया. थाने में पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली. पता चला कि अहमद मसूद अलकायदा संगठन से जुड़ा है.
गिरफ्तारी के दौरान अहमद मसूद के पास से 9 एमएम की पिस्टल जिंदा कारतूस, चिप्स और अल कायदा से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे. न्यायालय ने अहमद मसूद पर आर्म्स एक्ट और आतंकी संगठन से संलिप्त रहने के दो अलग-अलग मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाहों की गवाही हुई. जिसके बाद एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अहमद मसूद को दोनों मामले 8-8 साल कारावास और 10-10हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
आपको बता दें कि आतंकी संगठन से जुड़े और आतंकी घटना में संलिप्त होने के कारण दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल सामी और कटकी से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को अहमद मसूद उर्फ मोनू के संदर्भ में जानकारी मिली थी.