ETV Bharat / state

जमशेदपुरः सरकारी गाइडलाइन के साथ मनेगा नववर्ष का जश्न, एसडीएम ने रेजिडेंट वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ की बैठक

author img

By

Published : Dec 31, 2020, 6:03 PM IST

जमशेदपुर में नए वर्ष के जश्न को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न हो इसके लिए प्रशासन सभी कदम उठा रहा है.एसडीएम और एडीएम ने जिडेंट वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठक कर समुचित दिशा निर्देश दिए.

बैठक
बैठक

जमशेदपुरः कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा नववर्ष को लेकर जारी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जिला सभागार में एसडीएम धालभूम नीतीश कुमार सिंह व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल ने रेजिडेंट वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें गाइडलाइन से अवगत कराया.

एसडीएम धालभूम ने कहा कि किसी भी कम्युनिटी हॉल में निर्धारित क्षमता के 50 फीसदी लोगों को सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन करते हुए जमा होने की अनुमति है ऐसे में सभी से अपेक्षा है कि नववर्ष का उल्लास नियमों का अनुपालन करते हुए मनाएंगे.

उन्होने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है ऐसे में ये अवश्य सुनिश्चित करें कि दूसरों की निजता भंग ना हो.उन्होने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी में नववर्ष के उल्लास में भीड़-भाड़ एकत्र नहीं हो इसका ख्याल रखें तथा मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें.

एडीएम ने कहा कि जिलेवासियों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन सजग है ऐसे में आप सभी से भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है. उन्होने सख्त निर्देश दिया कि एमएचए व राज्य सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः साल के अंतिम दिन भी देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नववर्ष का स्वागत करें तथा विधि व्यवस्था के संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें.

साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के इंट्री गेट पर सैनिटाइजर रखने तथा बिना मास्क इंट्री नहीं देने का निर्देश दिया गया ताकि जनसाधारण का कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके.इस अवसर पर विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अक्षेस कृष्ण कुमार तथा शहर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे.

जमशेदपुरः कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा नववर्ष को लेकर जारी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जिला सभागार में एसडीएम धालभूम नीतीश कुमार सिंह व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल ने रेजिडेंट वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें गाइडलाइन से अवगत कराया.

एसडीएम धालभूम ने कहा कि किसी भी कम्युनिटी हॉल में निर्धारित क्षमता के 50 फीसदी लोगों को सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन करते हुए जमा होने की अनुमति है ऐसे में सभी से अपेक्षा है कि नववर्ष का उल्लास नियमों का अनुपालन करते हुए मनाएंगे.

उन्होने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है ऐसे में ये अवश्य सुनिश्चित करें कि दूसरों की निजता भंग ना हो.उन्होने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी में नववर्ष के उल्लास में भीड़-भाड़ एकत्र नहीं हो इसका ख्याल रखें तथा मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें.

एडीएम ने कहा कि जिलेवासियों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन सजग है ऐसे में आप सभी से भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है. उन्होने सख्त निर्देश दिया कि एमएचए व राज्य सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः साल के अंतिम दिन भी देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नववर्ष का स्वागत करें तथा विधि व्यवस्था के संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें.

साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के इंट्री गेट पर सैनिटाइजर रखने तथा बिना मास्क इंट्री नहीं देने का निर्देश दिया गया ताकि जनसाधारण का कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके.इस अवसर पर विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अक्षेस कृष्ण कुमार तथा शहर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.