जमशेदपुर: राज्य सरकार ने कोविड-19 के वायरस को देखते हुए अनलाॅक के तहत काली पूजा और दिवाली के लिए आदेश जारी कर दिया है. इस बार दुर्गा पूजा मे जारी किया गाइडलाइन से थोड़ा परिवर्तन किया गया है.
दिवाली पूजा की गाइडलाइन जारी
इस सबंध में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नितीश कुमार सिंह ने बताया कि काली पूजा और दीपावली को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर गाइडलाइन जारी की है. उन्होने बताया कि इस बार मुर्ति बनाने के लिए और पंडालों को आगे से ढकने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है. बल्कि इस बार पंडालों के आगे बैरिकेटिंग करना है. ताकि लोग पंडालों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकें. इसके अलावा दीपावली में एनजीटी के नियम के अनुसार रात आठ बजे से दस बजे तक के बीच फुलझड़ी और अनार समेत ध्वनि रहित पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है.
इसे भी पढ़ें-अब महेंद्र सिंह धोनी करेंगे मुर्गी पालन, दिया गया दो हजार चूजों का ऑर्डर
12 दुकानों को मिला स्वतंत्र रूप से पटाखे का लाइसेंस
वहीं इस बार 12 दुकानों को स्वतंत्र रूप से पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया है. जबकि 276 लोगों को अस्थायी तौर पर पटाखा बेचने का लाइसेंस मिला है. इस प्रकार जिला प्रशासन ने पटाखे के लिए 288 लोगों ने लाइसेंस दिया है. जो शहर के विभिन्न स्थानों मे पटाखे बेचने के लिए चयन किए गए मैदानों मे बेचा जाएगा.