दुमकाः जिले की उपायुक्त व सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने उपचुनाव के मद्देनजर बनाये गए सभी कोषांगों के प्रभारी और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की. डीसी राजेश्वरी बी ने कहा कि दुमका जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी अवधि में किसी प्रकार की नई योजनाओं की स्वीकृति अथवा नए योजनाओं को प्रारंभ नहीं किया जाना है.
साथ ही इस दौरान योजनाओं का उद्घघाटन शिलान्यास किया जाना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी तिथि से किसी भी नई योजनाओं की स्वीकृति, नए कार्य प्रारंभ करना, निविदा प्रकाशन, योजनाओं का उद्घघाटन, शिलान्यास नहीं किया जाए अन्यथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी, कर्मी को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
बैंक में संदेहजनक लेन देन पर नजर
उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिया है कि संदेहजनक अथवा असामान्य लेनदेन करने वाले ग्राहकों पर विशेष निगरानी रखी जाए. विधानसभा उपचुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य भावी चुनाव अभ्यार्थियों द्वारा अपने पक्ष में मतदान दिलाने के उद्देश्य मतदाताओं को लोभ प्रलोभन देने का प्रयास किया जा सकता है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दुमका भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में जिले में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने हेतु प्रतिबद्ध है. इसके लिए सभी गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए समुचित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह भी संभावना है कि विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों, भावी चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा अथवा अपने किसी निकट संबंधियों के माध्यम से बड़ी राशि का लेनदेन कर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है.
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इसे ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को सख्त रूप से निर्देश दिया है कि 1 लाख रुपये से अधिक की असामान्य अथवा संदेहजनक राशि की जमा, निकासी एवं अन्तरण करने वाले ग्राहकों पर निगरानी रखेंगे एवं ऐसे ग्राहकों की सूची प्रतिदिन समेकित रूप से उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही ऐसे संदेहजनक राशि की लेन-देन के संबंध में तत्काल संबंधित प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराएंगे.