दुमका: जन संपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने डीएम एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत सकुन पॉलि क्लिनिक के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नगर थाना प्रभारी दुमका को दिया है.
अफवाह फैलाने का आरोप
दरअसल उपायुक्त दुमका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई पदाधिकारी उपस्थित थे. उक्त बैठक में डॉ मनीष भारती, सकुन पॉलि क्लिनिक के संचालक की ओर से कोविड-19 अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चलने की अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा था. एसडीएम ने कहा कि डॉ मनीष भारती चिकित्सक के रूप में जिम्मेदार पद पर हैं. जिसके कारण उनके बातों का समाज में विपरीत असर पड़ सकता है. ऐसे में बिना जानकारी के अनाधिकृत रूप से तथ्यहीन बातों को सार्वजनिक बैठक में रखना ये प्रमाणित करता है कि वे जानबूझकर कोरोना संक्रमणकाल में भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. जो एक दंडनीय अपराध है.
उपायुक्त के महत्वपूर्ण निर्देश
उपायुक्त ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अपने अस्पताल के 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित करें. साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, इसकी पूरी सूची जिला प्रशासन को सौंपे.