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एसकेएमयू में वेबिनार के दौरान स्क्रीन पर चली थी अश्लील तस्वीर, चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय मानवाधिकार विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया था. इस दौरान स्क्रीन पर अचानक अश्लील तस्वीर चल गई. यूनिवर्सिटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मुफस्सिल थाना में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

obscene photo play screened during webinar at SKMU in dumka
वेबिनार में अश्लील फोटो
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Published : Dec 14, 2020, 8:43 PM IST

दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू) के ओर से दस दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकार विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था. वेबिनार के दौरान अचानक अश्लील तस्वीर स्क्रीन पर चल गई. इसे यूनिवर्सिटी ने गंभीरता से लिया है और मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से चार लोग राजेश शर्मा, श्रेयाज, निरंजन कुमार और संजय त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

इसे भी पढे़ं: दुमका में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला पहुंचा राजभवन


मुफस्सिल थाना प्रभारी ने दी जानकारी
मुफस्सिल थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि वेबिनार में अश्लील तस्वीर चलने को लेकर मामला दर्ज किया गया है, इसमें दूसरे की पहचान चोरी करने ( 66 सी ) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सूचनाओं के प्रकाशन का आरोप है, इन चारों के खिलाफ भादवि की धारा 420/34 और आईटी की धारा 66 सी और 67 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन में आरोपियों का पता नहीं दिया गया है, इसमें अनुसंधान कर आगे की कारवाई की जाएगी.

दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू) के ओर से दस दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकार विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था. वेबिनार के दौरान अचानक अश्लील तस्वीर स्क्रीन पर चल गई. इसे यूनिवर्सिटी ने गंभीरता से लिया है और मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से चार लोग राजेश शर्मा, श्रेयाज, निरंजन कुमार और संजय त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

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मुफस्सिल थाना प्रभारी ने दी जानकारी
मुफस्सिल थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि वेबिनार में अश्लील तस्वीर चलने को लेकर मामला दर्ज किया गया है, इसमें दूसरे की पहचान चोरी करने ( 66 सी ) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सूचनाओं के प्रकाशन का आरोप है, इन चारों के खिलाफ भादवि की धारा 420/34 और आईटी की धारा 66 सी और 67 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन में आरोपियों का पता नहीं दिया गया है, इसमें अनुसंधान कर आगे की कारवाई की जाएगी.

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