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दुमका एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले हुए बरी - etv news

दुमका एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बरी कर दिया है. निशिकांत दुबे के साथ कांड में आरोपी देवघर के विधायक नारायण दास और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

MP MLA court acquitted Nishikant Dubey
MP MLA court acquitted Nishikant Dubey
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Published : Jun 23, 2023, 1:39 PM IST

निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा

दुमका: जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: पलामू एमपी एमएलए कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट मामले में विधायक भानु प्रताप शाही को किया बरी, 17 साल पहले दर्ज हुआ था मामला

2019 के लोकसभा चुनाव का था मामला: दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र राम की अदालत में शुक्रवार को जसीडीह थाना कांड संख्या 213/2019 (जी.आर.केश नंबर 903/2021) की सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. सांसद, विधायक की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी: अधिवक्ता मनोज कुमार साह के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर देवघर जिले के जसीडीह थाना में देवघर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के लिखित आवेदन पर गोड्डा के सांसद और भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे, देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 213/2019 दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी सह सांसद सहित तीनों आरोपियों पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अप्रैल 2019 को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव में दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित भोज में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में तीनों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

क्या कहते हैं सांसद: सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए 'सत्यमेव जयते' कहा है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार छोटे से बड़े मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम कर रही है लेकिन हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई की जीत होती है. इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि संथालपरगना के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है और इसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी यहां आकर अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए काफी खतरनाक है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और इसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाया जाएगा.

निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा

दुमका: जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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2019 के लोकसभा चुनाव का था मामला: दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र राम की अदालत में शुक्रवार को जसीडीह थाना कांड संख्या 213/2019 (जी.आर.केश नंबर 903/2021) की सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. सांसद, विधायक की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी: अधिवक्ता मनोज कुमार साह के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर देवघर जिले के जसीडीह थाना में देवघर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के लिखित आवेदन पर गोड्डा के सांसद और भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे, देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 213/2019 दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी सह सांसद सहित तीनों आरोपियों पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अप्रैल 2019 को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव में दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित भोज में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में तीनों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

क्या कहते हैं सांसद: सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए 'सत्यमेव जयते' कहा है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार छोटे से बड़े मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम कर रही है लेकिन हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई की जीत होती है. इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि संथालपरगना के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है और इसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी यहां आकर अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए काफी खतरनाक है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और इसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाया जाएगा.

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