दुमका: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत ने जमीन हड़पने की नीयत से जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कराने से संबंधित मामले में एक दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि जमीन विवाद में कावेश्वरी देवी और उसकी जीवित बेटी कनकयी देवी को एक साजिश के तहत रामेश्वर मंडल ने मृत घोषित करा कर जमीन हड़पने का प्रयास किया था. इसी के तहत हंसडीहा थाना कांड संख्या 128/2014 पर सुनवाई हुई. जिसमें दोषी रामेश्वर को सजा सुनाई गई.
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तीन साल की सजा: कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी रामेश्वर मंडल को दोषी माना. हंसडीहा थाना क्षेत्र के कसवा गांव निवासी रामेश्वर मंडल को भादवि की धारा 420 औऱ 467 के तहत तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास, 468 के तहत एक साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास और धारा 471 के तहत छह माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी गई. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस तरह आरोपी को कुल नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने न्यायालय में दो गवाह को पेश किए तथा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए.
अभियोजक ने दी जानकारी: एपीपी से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कसवा गांव की रहने वाली काबेश्वरी देवी द्वारा दुमका व्यवहार न्यायालय में 29 मई 2014 को पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय ने उक्त परिवाद पत्र को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देते हुए संबंधित थाने भेज दिया था. थाने में 1जुलाई 2014 को भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 128/2014 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. दर्ज प्राथमिकी में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कसवा मौजा के जमाबंदी नंबर 5/24 से संबंधित एक आपत्ति वाद में वंशवृक्ष में परिवादी और उसकी जीवित लड़की को एक साजिश के तहत मृत घोषित करा कर जमीन हड़पने का प्रयास का मामला उजागर हुआ.