दुमका: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह के खिलाफ नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है. ओमप्रकाश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने आवासीय परिसर में लगे इमारती लकड़ी के तीन पेड़ों को कटवा दिया. इसे लेकर उनके खिलाफ आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. वैसे केस दर्ज होने के पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया है.
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क्या है पूरा मामला
दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह के आवासीय परिसर के 3 पेड़ों के काटे जाने की शिकायत झारखंड हाई कोर्ट में की गई थी. मामला दर्ज होने के बाद जांच के लिए हाई कोर्ट ने एक विजिलेंस टीम गठित की थी. विजिलेंस टीम ने जांच में पाया कि मामला सही है. यह रिपोर्ट आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया. हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार ने इस मामले में नगर थाना में आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं के तहत केस भी दर्ज कराया है. बता दें कि मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैमरे के सामने कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं.