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पीने लायक नहीं है दुमका में निर्मित बोतलबंद पानी काइट्स एक्वा, लोगों को गंभीर बीमारियों का खतरा, बिक्री पर लगाई गई रोक

नेशनल फूड लेबोरेट्री ने दुमका में निर्मित बोतलबंद पानी काइ्ट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को अनसेफ बताया है. इसके बाद कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द मार्केट से अपने सभी पानी के बोतलों को वापस मंगाए. इसके साथ ही इस कंपनी की पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Ban on Kites Aqua bottled water
Kites Aqua bottled water
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Published : Apr 6, 2023, 5:53 PM IST

दुमका: कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने झारखंड के दुमका में निर्मित बोतल बंद पानी काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को अनसेफ बताया है. इस रिपोर्ट के दुमका एसडीओ कौशल कुमार ने काइट्स वाटर के बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का नोटिस जारी कर दिया है.

ये भी पढ़ें: गई 'शहरी जलापूर्ति योजना' पानी में, लोगों की प्यास बुझाने में सरकार अब भी नाकाम!

क्या है पूरा मामला: दुमका में निर्मित काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की गुणवत्ता जांच के लिए दुमका के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सात महीने पहले 03 सितंबर 2022 को बोतल बंद पानी का नमूना संग्रह करते हुए उसे राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा था. कोलकाता से जो रिपोर्ट आई है वह काफी चौंकाने वाली है. रिपोर्ट में पानी को अनसेफ करार दिया गया है. जांच प्रतिवेदन में खाद्य विश्लेषक ने जो टिप्पणी की है उसमें काइ्टस वाटर को अस्वास्थ्यकर, हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया है.

अनुमंडल कार्यालय से नोटिस हुआ जारी: FSSAI कार्यालय, अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के कार्यालय से इस बाबत एक नोटिस काइ्ट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की निर्माण कम्पनी मेसर्स एआर एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर आनंद गुटगुटिया के नाम जारी हुआ है. उसमें कहा गया है कि आपके उत्पाद की जांच रिपोर्ट जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता द्वारा भेजा गयी गई है उससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा निर्मित काईट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर UNSAFE कैटेगरी में आता है, जो स्वास्थ के लिए खतरनाक है.

काइट्स कंपनी को जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा निर्मित पेयजल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है. उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्मित पेयजल के उपयोग से आम जनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 और उपधारा 3(ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक काइट्स एक्वा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है, साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (1) के आलोक में काइट्स एक्वा के सभी पानी के बोतलों को 48 घंटे के अंदर बाजार/ उपभोक्ताओं से वापस लें.

संथालपरगना प्रमंडल में है उत्पाद की अच्छी बिक्री: दुमका में काइट्स बोतलबंद पानी और 20 लीटर के जार की काफी खपत है. दुमका सहित आसपास के जिलों में इसे सप्लाई किया जाता है. पिछले कई वर्षों से मार्केट में इसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है, ऐसे में जब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने इसे अनसेफ करार दिया है तो हड़कम्प मचना तय है.

दुमका: कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने झारखंड के दुमका में निर्मित बोतल बंद पानी काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को अनसेफ बताया है. इस रिपोर्ट के दुमका एसडीओ कौशल कुमार ने काइट्स वाटर के बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का नोटिस जारी कर दिया है.

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क्या है पूरा मामला: दुमका में निर्मित काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की गुणवत्ता जांच के लिए दुमका के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सात महीने पहले 03 सितंबर 2022 को बोतल बंद पानी का नमूना संग्रह करते हुए उसे राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा था. कोलकाता से जो रिपोर्ट आई है वह काफी चौंकाने वाली है. रिपोर्ट में पानी को अनसेफ करार दिया गया है. जांच प्रतिवेदन में खाद्य विश्लेषक ने जो टिप्पणी की है उसमें काइ्टस वाटर को अस्वास्थ्यकर, हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया है.

अनुमंडल कार्यालय से नोटिस हुआ जारी: FSSAI कार्यालय, अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के कार्यालय से इस बाबत एक नोटिस काइ्ट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की निर्माण कम्पनी मेसर्स एआर एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर आनंद गुटगुटिया के नाम जारी हुआ है. उसमें कहा गया है कि आपके उत्पाद की जांच रिपोर्ट जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता द्वारा भेजा गयी गई है उससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा निर्मित काईट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर UNSAFE कैटेगरी में आता है, जो स्वास्थ के लिए खतरनाक है.

काइट्स कंपनी को जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा निर्मित पेयजल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है. उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्मित पेयजल के उपयोग से आम जनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 और उपधारा 3(ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक काइट्स एक्वा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है, साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (1) के आलोक में काइट्स एक्वा के सभी पानी के बोतलों को 48 घंटे के अंदर बाजार/ उपभोक्ताओं से वापस लें.

संथालपरगना प्रमंडल में है उत्पाद की अच्छी बिक्री: दुमका में काइट्स बोतलबंद पानी और 20 लीटर के जार की काफी खपत है. दुमका सहित आसपास के जिलों में इसे सप्लाई किया जाता है. पिछले कई वर्षों से मार्केट में इसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है, ऐसे में जब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने इसे अनसेफ करार दिया है तो हड़कम्प मचना तय है.

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