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भागवत राउत हत्याकांड: सभी सात आरोपी दोषी करार, 22 नवंबर को सजा के बिंदू पर होगा फैसला - Dumka News

दुमका के भागवत राउत हत्याकांड (Dumka Bhagwat Raut murder case) में अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद था. अब अदालत 22 नवंबर को सजा के बिंदू पर फैसला सुनाएगी.

Dumka Bhagwat Raut murder case
Dumka Bhagwat Raut murder case
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Published : Nov 17, 2022, 8:01 PM IST

दुमका: जिला के बहुचर्चित भागवत राउत हत्याकांड (Dumka Bhagwat Raut murder case) में जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी पाया है. सजा के बिंदू पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी. अदालत ने आरोपियों को धारा 302, 120 बी, 34, और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: कृष्णा मंडल की हत्या का बदला लेने के लिए महेंद्र साव को पीट-पीट कर माैत के घाट उतारा गया था, दो आरोपी गिरफ्तार


क्या है पूरा मामला: 3 मई 2016 की रात दुमका शहर के महुआडंगाल इलाके में रहने वाले भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने हमला हुआ था. उनके सीने में 2 गोली मारी गयी थी. उसी समय उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था लेकिन, रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी.

जमानत पर बाहर थे आरोपी: मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपी बनाया गया था. आरोपी पप्पू राउत घटना के बाद से ही जेल में हैं, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी लेकिन, उन्हें जमानत मिल गयी थी और वे जेल से बाहर ही थे. अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया. अदालत ने 22 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने की बात कही है.

दुमका: जिला के बहुचर्चित भागवत राउत हत्याकांड (Dumka Bhagwat Raut murder case) में जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी पाया है. सजा के बिंदू पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी. अदालत ने आरोपियों को धारा 302, 120 बी, 34, और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

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क्या है पूरा मामला: 3 मई 2016 की रात दुमका शहर के महुआडंगाल इलाके में रहने वाले भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने हमला हुआ था. उनके सीने में 2 गोली मारी गयी थी. उसी समय उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था लेकिन, रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी.

जमानत पर बाहर थे आरोपी: मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपी बनाया गया था. आरोपी पप्पू राउत घटना के बाद से ही जेल में हैं, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी लेकिन, उन्हें जमानत मिल गयी थी और वे जेल से बाहर ही थे. अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया. अदालत ने 22 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने की बात कही है.

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