धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने तेतुलमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के अधीन कार्यरत मेसर्स BSMCPL/BEPL/JV आउटसोर्सिंग कंपनी के कोयला उत्खनन क्षेत्र अंतर्गत 500 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 द.प्र.स. के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है.
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आउटसोर्सिंग कंपनी के कोयला उत्खनन क्षेत्र अंतर्गत 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू होने को लेकर एसडीएम ने कहा कि आए दिन अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से आंदोलन या धरना दिया जा रहा है, जिससे कोयले के उत्पादन और प्रेषण में स्थानीय प्रबंधन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
आर्थिक संकट से जूझ रहा BCCL
मौजूदा समय में बीसीसीएल अति गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. परियोजना से उत्खनित कोयला देश के कई ताप बिजली घरों और अन्य उद्योगों के उपयोग में लाया जाता है. इसलिए इस परियोजना का संचालन बीसीसीएल, राज्य सरकार और देश हित में अति आवश्यक है. विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेतुलमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के अधीन कार्यरत M/s BSMCPL/BEPL/JV आउटसोर्सिंग कंपनी के कोयला उत्खनन क्षेत्र अंतर्गत 500 मीटर की परिधि में धारा 144 द.प्र.स. के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू किया गया है.