धनबाद: जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की पुलिस की चाहत अधूरी रह गई. पुलिस के जरिए ढुल्लू महतो को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अदालत में अर्जी लगाई गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. बरोरा पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विधायक ढुल्लू महतो से पूछताछ करने के लिए दो दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई गई थी.
पुलिस ने बताया कि जरूरी तथ्यों का खुलासा विधायक से पूछताछ के दौरान किया जा सकेगा. वहीं, विधायक की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी और एनके सविता ने पुलिस की इस अर्जी का विरोध किया. अदालत के समक्ष दलीलें पेश करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ, किसी हत्या या डकैती का यह मामला नहीं है.
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ढुल्लू महतो के अधिवक्ता ने बताया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विधायक को फंसाया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत विधायक के सम्मान को धूमिल करने के लिए पुलिस उन्हें रिमांड पर लेना चाहती है. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें कि पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव ने 2 मार्च 2020 को ढुल्लू महतो के खिलाफ बरोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पिछले 11 मई से जेल में बंद हैं.