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धनबादः विदेश से लौटे लोग स्थानीय थाना को करें सूचित, न करने पर होगी सख्त कार्रवाई

झारखंड में चार कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है. धनबाद पुलिस ने कहा कि जिनके घर में भी विदेश से लौटकर यदि कोई आया है तो वे स्थानीय थाना को सूचित करें.

information in local police station in dhanbad
IPC की धारा के तहत होगी कार्रवाई
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Published : Apr 7, 2020, 9:36 AM IST

Updated : Apr 7, 2020, 12:48 PM IST

धनबादः राज्य में 4 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है. विदेश से लौटे सभी नागरिकों को संबंधित थाने को सूचित करने तथा अपनी मेडिकल जांच सुनिश्चित कराने का आदेश जिला दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने दिया. ऐसा न करने वाले के खिलाफ डिजास्टर एक्ट एवं आईपीसी की तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दंडाधिकारी ने दी है.

देखें पूरी खबर
ऐसे सभी नागरिक जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं और जिले में जहां भी रह रहे हैं. उन्हें जिला रजिस्टर ऑफिस में अपने बारे में जानकारी देने की अपील दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने की है. उन्होंने कहा है कि जिनके घर में भी विदेश से लौटकर आए नागरिक रह रहे हैं या धार्मिक स्थलों में रह रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि संबंधित नागरिक के बारे में स्थानीय थाना को सूचित करें.

ये भी पढ़ें- हिंदपीढ़ी में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त, इलाके को 72 घंटे के लिए किया गया सील

इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक जो निजामुद्दीन की जमात में भाग लेकर धनबाद आए हैं या यहां निवास कर रहे हैं, वे अपनी मेडिकल जांच सुनिश्चित कराएं. ऐसे लोगों की सूचना को छिपाना या उनके बारे में सूचना न देने वाले के विरुद्ध डिजास्टर एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने दी है.

धनबादः राज्य में 4 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है. विदेश से लौटे सभी नागरिकों को संबंधित थाने को सूचित करने तथा अपनी मेडिकल जांच सुनिश्चित कराने का आदेश जिला दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने दिया. ऐसा न करने वाले के खिलाफ डिजास्टर एक्ट एवं आईपीसी की तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दंडाधिकारी ने दी है.

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ऐसे सभी नागरिक जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं और जिले में जहां भी रह रहे हैं. उन्हें जिला रजिस्टर ऑफिस में अपने बारे में जानकारी देने की अपील दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने की है. उन्होंने कहा है कि जिनके घर में भी विदेश से लौटकर आए नागरिक रह रहे हैं या धार्मिक स्थलों में रह रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि संबंधित नागरिक के बारे में स्थानीय थाना को सूचित करें.

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इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक जो निजामुद्दीन की जमात में भाग लेकर धनबाद आए हैं या यहां निवास कर रहे हैं, वे अपनी मेडिकल जांच सुनिश्चित कराएं. ऐसे लोगों की सूचना को छिपाना या उनके बारे में सूचना न देने वाले के विरुद्ध डिजास्टर एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने दी है.

Last Updated : Apr 7, 2020, 12:48 PM IST
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