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धनबाद: खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंकना पड़ा महंगा, 20 हजार का लगा जुर्माना - Dwaraka Das Jalan Memorial fined 20 thousand

धनबाद में निजी अस्पताल के द्वारा खुले में बायोमेडिकल वेस्ट के जाने के खिलाफ निगम ने जुर्माने की राशि भुगतान के लिए नोटिस भेजा है. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

municipal corporation take action on bio medical waste
बायोमेडिकल वेस्ट पर कार्रवाई
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Published : Jun 6, 2020, 2:05 PM IST

धनबाद: जिले में चल रहे निजी अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंक रहा है. निगम अब ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है.

इसी क्रम में जिले के एक निजी अस्पताल के द्वारा खुले में बायोमेडिकल वेस्ट के जाने के खिलाफ निगम ने जुर्माना की राशि भुगतान के लिए नोटिस भेजा है. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

द्वारका दास जालान मेमोरियल अस्पताल के कर्मी पिछले कई दिनों से बरटांड़ स्थित बस स्टैंड के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहे थे. निगम के सुपरवाइजर ने ठेले के साथ अस्पताल के एक कर्मी को वेस्ट फेंकते हुए पकड़ा था. सुपरवाइजर ने बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने वाले ठेले को जब्त कर लिया था.

इसके बाद पूछताछ के क्रम में अस्पताल के कर्मी ने बताया कि पिछले एक महीने से यहां वह बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहा है. इसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी किया और जुर्माना भरने की बात कही. जिसमें बायो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. 3 दिनों के अंदर अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

धनबाद: जिले में चल रहे निजी अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंक रहा है. निगम अब ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है.

इसी क्रम में जिले के एक निजी अस्पताल के द्वारा खुले में बायोमेडिकल वेस्ट के जाने के खिलाफ निगम ने जुर्माना की राशि भुगतान के लिए नोटिस भेजा है. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

द्वारका दास जालान मेमोरियल अस्पताल के कर्मी पिछले कई दिनों से बरटांड़ स्थित बस स्टैंड के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहे थे. निगम के सुपरवाइजर ने ठेले के साथ अस्पताल के एक कर्मी को वेस्ट फेंकते हुए पकड़ा था. सुपरवाइजर ने बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने वाले ठेले को जब्त कर लिया था.

इसके बाद पूछताछ के क्रम में अस्पताल के कर्मी ने बताया कि पिछले एक महीने से यहां वह बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहा है. इसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी किया और जुर्माना भरने की बात कही. जिसमें बायो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. 3 दिनों के अंदर अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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