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PDJ Court Dhanbad: विधायक ढुल्लू की पत्नी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के खिलाफ किया मानवाधिकार हनन का मुकदमा, सुनवाई की तारीख आठ फरवरी मुकर्रर

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Published : Jan 28, 2023, 9:40 PM IST

धनबाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने दायर किया है. मामले में अदालत ने आठ फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.

MLA Dhullu Wife Files Human Rights Violation Case
Advocate SN Mukherjee Giving Information

धनबाद: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर किया है. मामले को लेकर जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, विदेश दा और राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को लगातार परेशान किया जा रहा है. वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट केस पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी 2023 की तारीख निर्धारित की है.

ये भी पढे़ं-विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को जवाब के लिए दिया गया समय

राजनीतिक द्वेष के कारण विधायक को परेशान करने का लगाया आरोपः उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं. सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने पर तुली हैं. यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है.

पुलिस पर लगाया सरकार के इशारे पर काम करने का आरोपः सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाने के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है कि वह विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहें और उन्हें जेल में ही रखें. इसके बाद से ही जिले के तमाम थाना प्रभारी विधायक ढुल्लू महतो के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा रहे हैं, ताकि वह जेल से बाहर ना आ पाए. यह उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है.

सावित्री देवी ने की मामले की सीबीआई जांची की मांगः सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल में रखने के लिए उन्हें रिमांड करवा रही है. सावित्री देवी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है.

धनबाद: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर किया है. मामले को लेकर जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, विदेश दा और राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को लगातार परेशान किया जा रहा है. वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट केस पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी 2023 की तारीख निर्धारित की है.

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राजनीतिक द्वेष के कारण विधायक को परेशान करने का लगाया आरोपः उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं. सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने पर तुली हैं. यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है.

पुलिस पर लगाया सरकार के इशारे पर काम करने का आरोपः सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाने के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है कि वह विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहें और उन्हें जेल में ही रखें. इसके बाद से ही जिले के तमाम थाना प्रभारी विधायक ढुल्लू महतो के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा रहे हैं, ताकि वह जेल से बाहर ना आ पाए. यह उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है.

सावित्री देवी ने की मामले की सीबीआई जांची की मांगः सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल में रखने के लिए उन्हें रिमांड करवा रही है. सावित्री देवी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है.

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