धनबाद: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को लगातार अदालत से राहत मिल रही है. मुजफ्फरपुर के व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू महतो को जमानत मिल गयी है.
बता दें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 40 लाख रूपया रंगदारी मांगने का आरोप था.वहीं, गुरुवार को विधायक ढुल्लू महतो के वकील की दलील सुनने के बाद धनबाद सिविल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने दी ढुल्लू को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. ढुल्लू की जमानत की शर्त यह है कि विधायक दस हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे.
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जानकारी के अनुसार, ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था. इरशाद आलम की शिकायत पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ प्राथमिकी 22 मार्च को दर्ज की गई थी.