धनबाद: माइनिंग विभाग द्वारा धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में बालू का अवैध भंडारण (illegal sand business in Dhanbad) करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. नेहरू रोड स्थित एक अहाते में बालू भंडारण को लेकर शनिवार को खान निरीक्षक राहुल कुमार और चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी (Mining Department Raid) की गई. बालू से संबंधित सही कागजात नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति उत्तम कुमार शर्मा के खिलाफ खान निरीक्षक ने अवैध तरीके से बालू भंडारण किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया है और शर्मा को चिरकुंडा पुलिस को सुपुर्द कर दिया.
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इन धाराओं के तहत दर्ज हुई है प्राथमिकी: लगभग 3900 सीएफटी बालू जब्त कर एक स्थानीय व्यक्ति के जिम्मेनामा पर दे दिया गया. मामले में उत्तम कुमार शर्मा और जमीन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. खान एवं खनिज विकास विनमयन अधिनियम 1957 की धारा 4/21, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 व संशोधित के नियम धारा 54 और झारखंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज 2017 की धारा 7, 9, 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
चालान में हेराफेरी का आरोप: बालू स्टॉक किए हुए उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि स्टॉक बालू का चालान दिखाया गया लेकिन, संबंधित अधिकारियों ने उसे नहीं माना और प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. वहीं कांड का अनुसंधानकर्ता थाना के मोहम्मद समी अंसारी को बनाया गया है. उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि स्टॉक बालू के चालान में हेराफेरी की बात कहकर उसे नहीं माना गया. पूरे मामले की जांच में खनन विभाग की टीम जुटी हुई है.