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जज उत्तम आनंद की मौत मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाने का दिया निर्देश

धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है.

Jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 25, 2022, 10:47 PM IST

रांची: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है. इससे पहले सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में केस की प्रगति रिपोर्ट जमा कराई.

ये भी पढ़ें-जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने आरोपियों से की पूछताछ, 24 फरवरी को सुनवाई

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया था कि इस मामले के अनुसंधान के दौरान एक व्हाट्सएप चैट के जानकारी मिली है. पूरे चैट की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है. चैट संदेश का रिकॉर्ड मिलने के बाद अनुसंधान में मदद मिलेगी. चैट संदेश का रिकॉर्ड व्हाट्सएप ही उपलब्ध करा सकता है. इस पर अदालत ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाकर, जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई. इसमें कहा गया कि अनुसंधान जारी है और नए तथ्यों पर भी काम किया जा रहा है. इसके बाद अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

ये है मामलाः धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और हर सप्ताह जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है. सीबीआई हर सप्ताह अदालत को सीलबंद प्रगति रिपोर्ट पेश कर रही है. जज उत्तम आनंद की मौत पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक दौरान एक ऑटो के टक्कर मारे जाने के बाद हो गई थी. राज्य सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

रांची: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है. इससे पहले सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में केस की प्रगति रिपोर्ट जमा कराई.

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इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया था कि इस मामले के अनुसंधान के दौरान एक व्हाट्सएप चैट के जानकारी मिली है. पूरे चैट की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है. चैट संदेश का रिकॉर्ड मिलने के बाद अनुसंधान में मदद मिलेगी. चैट संदेश का रिकॉर्ड व्हाट्सएप ही उपलब्ध करा सकता है. इस पर अदालत ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाकर, जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई. इसमें कहा गया कि अनुसंधान जारी है और नए तथ्यों पर भी काम किया जा रहा है. इसके बाद अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

ये है मामलाः धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और हर सप्ताह जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है. सीबीआई हर सप्ताह अदालत को सीलबंद प्रगति रिपोर्ट पेश कर रही है. जज उत्तम आनंद की मौत पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक दौरान एक ऑटो के टक्कर मारे जाने के बाद हो गई थी. राज्य सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

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