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धनबाद DC का आदेश, सरकारी भवन और सार्वजनिक स्थलों पर लगाएं तंबाकू फ्री का बोर्ड - Dhanbad news

जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए धनबाद जिले के उपायुक्त ने सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू मुक्त बोर्ड लगाने आदेश दिए हैं. इसके साथ-साथ तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर 6 महीने की दंडात्मक कार्रवाई करेगी.

Dhanbad DC
धनबाद जिले के उपायुक्त
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Published : Apr 24, 2020, 8:01 PM IST

Updated : May 23, 2020, 8:33 PM IST

धनबाद: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन कई कदम उठ रहा है. इसी कड़ी में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू मुक्त भवन या तंबाकू मुक्त परिसर का सूचना पट्ट लगाने का निर्देश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- रांचीः बेड़ो में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, किया गया फ्लैग मार्च


4 अप्रैल को जारी किया निर्देश

जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने 4 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया था. जिसके अनुसार तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र तत्र थूकने पर 6 माह की कैद या 200 जुर्माने की सजा दी जाएगी. इसके मद्देनजर जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय,स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी या आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

होगी दंडात्मक कार्रवाई

इस आदेश के आलोक में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति ने पत्र के माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू मुक्त बोर्ड का प्रदर्शन यथा शीघ्र करते हुए इसका प्रगति प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स जिला तंबाकू नियंत्रण को भेजना सुनिश्चित करेंगे. इस प्रकार सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन होने के उपरांत पुलिस एवं प्रशासन के पदाधिकारियों दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन कई कदम उठ रहा है. इसी कड़ी में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू मुक्त भवन या तंबाकू मुक्त परिसर का सूचना पट्ट लगाने का निर्देश जारी किया है.

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4 अप्रैल को जारी किया निर्देश

जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने 4 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया था. जिसके अनुसार तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र तत्र थूकने पर 6 माह की कैद या 200 जुर्माने की सजा दी जाएगी. इसके मद्देनजर जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय,स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी या आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

होगी दंडात्मक कार्रवाई

इस आदेश के आलोक में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति ने पत्र के माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू मुक्त बोर्ड का प्रदर्शन यथा शीघ्र करते हुए इसका प्रगति प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स जिला तंबाकू नियंत्रण को भेजना सुनिश्चित करेंगे. इस प्रकार सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन होने के उपरांत पुलिस एवं प्रशासन के पदाधिकारियों दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 23, 2020, 8:33 PM IST
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