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दिवाली पर जमकर करें मस्ती, पहले जान लें क्या है जरूरी निर्देश - dhanbad news

धनबाद में दीपावली (Diwali 2022) और छठ के अवसर पर पटाखा जलाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही शहर में पटाखा बेचने वालों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है (Guidlines for Firecrackers Sale And Use in Dhanbad).

Guidelines for Firecrackers in Dhanbad
Guidelines for Firecrackers in Dhanbad
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Published : Oct 23, 2022, 10:57 AM IST

धनबाद: दीपावली और छठ त्योहार को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पटाखों की बिक्री और उसके प्रयोग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी (Guidlines for Firecrackers Sale And Use in Dhanbad) करते हुए कहा कि विदेशों से आयातित पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. जिले में वैसे पटाखों की ही बिक्री हो सकेगी जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो.

यह भी पढ़ें: ये दिवाली खुशियों वाली! कुम्हारों को इस साल बेहतरी की उम्मीद

पटाखों को जलाने का समय: प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची के सदस्य सचिव के जारी सूचना के आलोक में दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे के लिए शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और छठ में प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे. पटाखा विक्रेताओं को पटाखों की एक स्टॉक पंजी का रिकॉर्ड भी रखना होगा. इसमें पटाखे कहां से और कितनी मात्रा में लाया गया, सहित अन्य विवरण दर्ज करना होगा. जांच के दौरान स्टॉक पंजी को प्रस्तुत भी करना होगा.



अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पटाखों का स्टॉक घर में नहीं बल्कि बिक्री स्थल पर ही करना होगा. पटाखा का भंडारण और बिक्री भवन के भूमितल पर होगा. वहीं विक्रेता को बिक्री स्थल पर अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम और छोटा अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से रखना होगा. साथ ही विक्रेता को अग्निशमन पदाधिकारी से इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा.



पटाखों के अस्थाई विक्रेता विधिवत रूप से परमिशन प्राप्त कर पटाखा की बिक्री चयनित स्थल पर ही करेंगे. इसके लिए उन्हें संबंधित स्थल का अनापत्ति पत्र लेना होगा. अस्थाई परमिशन धारी को विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 का अनुपालन करना होगा. अस्थाई परमिशन 24 अक्टूबर तक के लिए ही होगा.


दुकान निर्माण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अस्थाई दुकान को बनाते समय ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे. दुकान का निर्माण इस प्रकार से करेंगे कि उसमें किसी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो सके. दुकान का संचालन जिसे परमिशन प्राप्त है सिर्फ वही करेंगे. किसी नाबालिग बच्चे को दुकान में प्रवेश नहीं करने देंगे और न उससे बिक्री कराई जानी चाहिए. अस्थाई दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखेंगे. सभी दुकानें आमने-सामने न होकर, एक कतार में होंगी. दुकान में धूम्रपान या किसी प्रकार का लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि का प्रयोग नहीं करेंगे. साथ ही विद्युत कनेक्शन ढीला ना हो यह भी सुनिश्चित करेंगे.

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जो भी पटाखा विक्रेता उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे. उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 और अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद: दीपावली और छठ त्योहार को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पटाखों की बिक्री और उसके प्रयोग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी (Guidlines for Firecrackers Sale And Use in Dhanbad) करते हुए कहा कि विदेशों से आयातित पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. जिले में वैसे पटाखों की ही बिक्री हो सकेगी जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो.

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पटाखों को जलाने का समय: प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची के सदस्य सचिव के जारी सूचना के आलोक में दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे के लिए शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और छठ में प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे. पटाखा विक्रेताओं को पटाखों की एक स्टॉक पंजी का रिकॉर्ड भी रखना होगा. इसमें पटाखे कहां से और कितनी मात्रा में लाया गया, सहित अन्य विवरण दर्ज करना होगा. जांच के दौरान स्टॉक पंजी को प्रस्तुत भी करना होगा.



अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पटाखों का स्टॉक घर में नहीं बल्कि बिक्री स्थल पर ही करना होगा. पटाखा का भंडारण और बिक्री भवन के भूमितल पर होगा. वहीं विक्रेता को बिक्री स्थल पर अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम और छोटा अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से रखना होगा. साथ ही विक्रेता को अग्निशमन पदाधिकारी से इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा.



पटाखों के अस्थाई विक्रेता विधिवत रूप से परमिशन प्राप्त कर पटाखा की बिक्री चयनित स्थल पर ही करेंगे. इसके लिए उन्हें संबंधित स्थल का अनापत्ति पत्र लेना होगा. अस्थाई परमिशन धारी को विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 का अनुपालन करना होगा. अस्थाई परमिशन 24 अक्टूबर तक के लिए ही होगा.


दुकान निर्माण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अस्थाई दुकान को बनाते समय ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे. दुकान का निर्माण इस प्रकार से करेंगे कि उसमें किसी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो सके. दुकान का संचालन जिसे परमिशन प्राप्त है सिर्फ वही करेंगे. किसी नाबालिग बच्चे को दुकान में प्रवेश नहीं करने देंगे और न उससे बिक्री कराई जानी चाहिए. अस्थाई दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखेंगे. सभी दुकानें आमने-सामने न होकर, एक कतार में होंगी. दुकान में धूम्रपान या किसी प्रकार का लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि का प्रयोग नहीं करेंगे. साथ ही विद्युत कनेक्शन ढीला ना हो यह भी सुनिश्चित करेंगे.

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जो भी पटाखा विक्रेता उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे. उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 और अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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