धनबादः राष्ट्रीय राजमार्ग में फास्टैग को अनिवार्य किया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा. फास्टैग लगाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है.
समय की होगी बचत
टोल अधिकारी रंजय सिंह ने बताया कि जिला में अब तक 30 फीसदी छोटी वाहने फास्टैग करवा चुके हैं. बड़े वाहनों में 70 फीसदी फास्टैग लगाकर राज्य मार्ग पर चल रहे हैं. फास्टैग लगाने से समय का विशेष बचत होगा. वाहन मालिक 15 फरवरी तक फास्टैग नहीं लगाते हैं, तो 16 फरवरी से उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पार करने पर दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा.
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केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश
इस कारण सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि अपने छोटे बड़े वाहनों पर फास्टैग लगाना सुनिश्चित करें और अपने समय के साथ, अपनी ईंधन की भी बचत करें. फास्टैग लगाने से वाहन मालिकों को काफी बचत होगी. जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है.