धनबादः वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पुलिस अधिकारी की वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई है. विधायक समेत कुल छह आरोपियों में से एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है. हालांकि, विधायक द्वारा अदालत में की गई अपील के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है.
क्या था मामला
12 मई 2013 को बरोरा के तत्कालीन वारंटी राजेश गुप्ता को निचितपुर स्थित उसके आवास पर पुलिस गिरफ्तार करने गई थी. पुलिस ने राजेश गुप्ता को हिरासत में लिया था. सूचना मिलने के बाद विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान विधायक और उसके समर्थक पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए वारंटी राजेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए थे. इस मामले में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें वर्दी फाड़ने, सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने, पुलिस अभिरक्षा से वारंटी को जबरन छुड़ाने और हथियार छीनने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था. कुल छह आरोपियों में से बंसत शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया है.
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उपरी अदालत में करेंगे अपील
वहीं, विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा है. वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उपरी अदालत में अपील करेंगे. इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट खुलने के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश में विधायक की ओर से अपील की जाएगी.