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Dhanbad Court Justice: स्कूल में छात्रा के साथ शिक्षक ने किया था दुष्कर्म, धनबाद कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा - झारखंड न्यूज

स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा से रेप मामले के दोषी शिक्षक को धनबाद कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है. शिक्षक ने छात्रा के साथ स्कूल में ही दुष्कर्म किया था. पीड़ित छात्रा को घटना के साढ़े छह साल के बाद इंसाफ मिला है.

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Dhanbad Court Sentenced 12 Years Imprisonment
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Published : Jul 15, 2023, 7:32 PM IST

धनबादः चौथी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोस्को न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी टीचर को दोषी करार दिया था. शनिवार को दोषी शिक्षक को सजा सुनायी गई. सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में यह घटना हुई थी.

ये भी पढ़ें-परीक्षा देने गई छात्राओं की बैग से मोबाइल चोरी होने के बाद टीचर ने उड़ाई खिल्ली, दिखाया कॉलेज से बाहर का रास्ता

छह गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसलाः इस संबंध में वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कुल छह गवाहों की गवाही इस मामले में हुई है. इन गवाहों में पीड़ित बच्ची के साथ उसकी मां की गवाही कोर्ट में कराई गई थी. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सरायढेला स्थित विद्यालय के टीचर रंजन कुमार आर्य के द्वारा स्कूल में ही छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. चौथी कक्षा की छात्रा को स्टाफ रूम में ले जाकर टीचर रंजीत आर्या ने दुष्कर्म किया था. टीचर के द्वारा छात्रा को धमकी भी दी गई थी. टीचर ने टीसी काटकर स्कूल से बाहर कर देने की धमकी दी थी.

30 जनवरी 2017 को विद्यालय में हुई थी घटनाः 30 जनवरी 2017 को विद्यालय में यह घटना हुई थी. वहीं 31 जनवरी 2017 को सरायढेला थाना में आरोपी टीचर खिलाफ रंजीत कुमार आर्या के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था. 29 मार्च 2023 को टीचर के खिलाफ आरोप गठित किया गया था और फिर 4 महीने बाद दुष्कर्म के इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जिसके तहत आरोपी टीचर रंजन कुमार आर्य को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई गई है. रंजन मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर का रहने वाला है.

धनबादः चौथी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोस्को न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी टीचर को दोषी करार दिया था. शनिवार को दोषी शिक्षक को सजा सुनायी गई. सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में यह घटना हुई थी.

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छह गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसलाः इस संबंध में वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कुल छह गवाहों की गवाही इस मामले में हुई है. इन गवाहों में पीड़ित बच्ची के साथ उसकी मां की गवाही कोर्ट में कराई गई थी. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सरायढेला स्थित विद्यालय के टीचर रंजन कुमार आर्य के द्वारा स्कूल में ही छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. चौथी कक्षा की छात्रा को स्टाफ रूम में ले जाकर टीचर रंजीत आर्या ने दुष्कर्म किया था. टीचर के द्वारा छात्रा को धमकी भी दी गई थी. टीचर ने टीसी काटकर स्कूल से बाहर कर देने की धमकी दी थी.

30 जनवरी 2017 को विद्यालय में हुई थी घटनाः 30 जनवरी 2017 को विद्यालय में यह घटना हुई थी. वहीं 31 जनवरी 2017 को सरायढेला थाना में आरोपी टीचर खिलाफ रंजीत कुमार आर्या के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था. 29 मार्च 2023 को टीचर के खिलाफ आरोप गठित किया गया था और फिर 4 महीने बाद दुष्कर्म के इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जिसके तहत आरोपी टीचर रंजन कुमार आर्य को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई गई है. रंजन मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर का रहने वाला है.

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