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धनबाद जज हत्याकांड: लखन वर्मा और राहुल वर्मा से सीबीआई फिर करेगी पूछताछ, अदालत से मिली अनुमति

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Published : Feb 3, 2022, 8:20 PM IST

धनबाद जज हत्याकांड में लखन वर्मा और राहुल वर्मा से फिर सीबीआई पूछताछ करेगी. सीबीआई को पूछताछ की अनुमति अदालत से मिल गई है. अब चार और पांच फरवरी को दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.

Dhanbad judge murder case
धनबाद जज हत्याकांड

धनबादः जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आंनद हत्याकांड मामले में जेल में बंद लखन वर्मा और राहुल वर्मा से सीबीआई की टीम फिर से पूछताछ करेगी. इसको लेकर सीबीआई ने अदालत से दो दिनों की स्वीकृति मांगी, जिस पर अदालत ने अपनी सहमति दे दी है. बुधवार को सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित की है, जिसमें अदालत ने दोनों के खिलाफ हत्या करने और साक्ष्य छुपाने का आरोप तय किया है. इसके साथ ही सीबीआई को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंःJudge Uttam Anand Death Case: सीबीआई अदालत ने आरोपियों लखन और राहुल के खिलाफ किया आरोप गठित, हत्या करने-साक्ष्य छुपाने का आरोप

सीबीआई की विशेष अदालत रजनीकांत पाठक की अदालत में नए अनुसंधानकर्ता विजय कुमार ने लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ करने की स्वीकृति मांगी है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कोर्ट को बताया है कि अस्वस्थ रहने की वजह से पिछले दिनों दोनों आरोपियों से पूछताछ नहीं की जा सकी थी. इस हत्याकांड में गहरी साजिश की आशंका है और कुछ नए तथ्य सामने आने की संभावना भी है.


अदालत ने सीबीआई को दोनों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है. दोनों आरोपियों से सीबीआई चार और पांच फरवरी को पूछताछ करेगी. हालांकि, सीबीआई ने 29 से 31 जनवरी तक लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ की थी. बता दें कि 28 जुलाई 2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आंनद हत्या हुई थी. मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें एक ऑटो से टक्कर मारी गई थी. रणधीर वर्मा चौक पर लगे सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई थी. इस मामले का अनुसंधान एसआईटी कर रही थी. लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई को अनुसंधान की जिम्मेवारी सौपी गई. 16 अगस्त 2021 को दोनों आरोपियों को अदालत की स्वीकृति के बाद गुजरात ले जाया गया था और दोनों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया था.

धनबादः जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आंनद हत्याकांड मामले में जेल में बंद लखन वर्मा और राहुल वर्मा से सीबीआई की टीम फिर से पूछताछ करेगी. इसको लेकर सीबीआई ने अदालत से दो दिनों की स्वीकृति मांगी, जिस पर अदालत ने अपनी सहमति दे दी है. बुधवार को सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित की है, जिसमें अदालत ने दोनों के खिलाफ हत्या करने और साक्ष्य छुपाने का आरोप तय किया है. इसके साथ ही सीबीआई को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.

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सीबीआई की विशेष अदालत रजनीकांत पाठक की अदालत में नए अनुसंधानकर्ता विजय कुमार ने लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ करने की स्वीकृति मांगी है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कोर्ट को बताया है कि अस्वस्थ रहने की वजह से पिछले दिनों दोनों आरोपियों से पूछताछ नहीं की जा सकी थी. इस हत्याकांड में गहरी साजिश की आशंका है और कुछ नए तथ्य सामने आने की संभावना भी है.


अदालत ने सीबीआई को दोनों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है. दोनों आरोपियों से सीबीआई चार और पांच फरवरी को पूछताछ करेगी. हालांकि, सीबीआई ने 29 से 31 जनवरी तक लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ की थी. बता दें कि 28 जुलाई 2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आंनद हत्या हुई थी. मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें एक ऑटो से टक्कर मारी गई थी. रणधीर वर्मा चौक पर लगे सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई थी. इस मामले का अनुसंधान एसआईटी कर रही थी. लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई को अनुसंधान की जिम्मेवारी सौपी गई. 16 अगस्त 2021 को दोनों आरोपियों को अदालत की स्वीकृति के बाद गुजरात ले जाया गया था और दोनों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया था.

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