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धनबादः फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का आयोजन, अनेक व्यापारियों ने लिया लाभ - Action on adulterants in Dhanbad

धनबाद में बरटाण्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से फूड सेफ्टी के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया. जल्द ही अन्य जिलों में भी इसका आयोजन होगा.

कैंप
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Published : Mar 9, 2021, 10:21 PM IST

धनबादः जिला प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी के लिए बरटाण्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया. इसमें खाद्य कारोबार से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यवसाई के लिए प्रतिष्ठान के निःशुल्क पंजीयन और लाइसेंस के लिए आवेदन करने की व्यवस्था की गई है. एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कैंप की शुरुआत की.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में कैसे बहेगी विकास की बयार, निवेश की नीति पर विपक्ष ने उठाया सवाल

एसडीएम ने बताया कि खाद्य कारोबारी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी के तहत नहीं कराया है. वह इस कैंप में आकर निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही लाइसेंस के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि कैंप पहली बार हो रहा है. इसके बाद विभिन्न स्थानों में कारोबारियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कैंप का आयोजन किया जाएगा. फूड सेफ्टी ऑफिसर आदिति सिंह ने बताया कि जिले में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं. उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया की जा रही है. इसके अलावा उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी जमा लिए जा रहे हैं.

क्या है फूड सेफ्टी

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2008 के तहत की गई है. यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण बिक्री तथा आयात को नियंत्रित करना है, ताकि मानव के लिए सुरक्षित संपूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

धनबादः जिला प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी के लिए बरटाण्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया. इसमें खाद्य कारोबार से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यवसाई के लिए प्रतिष्ठान के निःशुल्क पंजीयन और लाइसेंस के लिए आवेदन करने की व्यवस्था की गई है. एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कैंप की शुरुआत की.

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एसडीएम ने बताया कि खाद्य कारोबारी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी के तहत नहीं कराया है. वह इस कैंप में आकर निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही लाइसेंस के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि कैंप पहली बार हो रहा है. इसके बाद विभिन्न स्थानों में कारोबारियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कैंप का आयोजन किया जाएगा. फूड सेफ्टी ऑफिसर आदिति सिंह ने बताया कि जिले में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं. उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया की जा रही है. इसके अलावा उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी जमा लिए जा रहे हैं.

क्या है फूड सेफ्टी

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2008 के तहत की गई है. यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण बिक्री तथा आयात को नियंत्रित करना है, ताकि मानव के लिए सुरक्षित संपूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

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