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धनबाद: कोरोना का अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, DC ने दिया निर्देश

धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आमझर में निर्मित शवदाह के लिए स्थान चिन्हित किया गया है. यहां भारत सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार कार्वारई की जा रही है, ताकि आम जनों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो.

धनबाद: कोरोना का अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
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Published : Jul 20, 2020, 6:54 AM IST

धनबाद: बलियापुर प्रखंड के आमझर में निर्मित शवदाह के लिए स्थान चिन्हित किया गया है. यहां भारत सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार कार्वारई की जा रही है, ताकि आम जनों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो. लेकिन क्षेत्र में भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है जो सरकार के निर्देश का उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें-झारखंड-यूपी बॉर्डर पहुंचे पलामू डीआईजी, कहा- बिना इंट्री पास के झारखंड में किसी भी वाहन की प्रवेश पर पाबंदी

अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश

इसी संबंध में उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव की गलत सूचना और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (v), (xi) एवं (xviii) के तहत इंसीडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर और अंचल अधिकारी बलियापुर को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, साथ ही कोरोना वायरस की इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय करने और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

धनबाद: बलियापुर प्रखंड के आमझर में निर्मित शवदाह के लिए स्थान चिन्हित किया गया है. यहां भारत सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार कार्वारई की जा रही है, ताकि आम जनों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो. लेकिन क्षेत्र में भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है जो सरकार के निर्देश का उल्लंघन है.

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अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश

इसी संबंध में उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव की गलत सूचना और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (v), (xi) एवं (xviii) के तहत इंसीडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर और अंचल अधिकारी बलियापुर को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, साथ ही कोरोना वायरस की इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय करने और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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