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धनबाद: कोविड अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहे डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई, BCCL CMD को डीसी ने लिखा पत्र - धनबाद में डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई

धनबाद जिले में कोविड अस्पताल में ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने अनुशंसा की है. इसी के तहत डीसी उमा शंकर सिंह ने BCCL CMD को पत्र भी लिखा है.

धनबाद खबर
कोविड अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहे डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई
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Published : Aug 12, 2020, 7:47 PM IST

धनबाद: उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमा शंकर सिंह ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद को पत्र लिखा. पत्र में सेंट्रल अस्पताल के सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगने और अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.

डॉक्टर और स्टाफ नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि विगत 15 दिनों से देखा जा रहा है कि कोविड-19 अस्पताल (सेंट्रल हॉस्पिटल) और डेडिकेटिड कॉविड हेल्थ सेंटर, भूली में प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपनी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या तो अनुपस्थित रह रहे हैं नहीं तो विलंब से आते हैं. इसमें डॉ. विनीता वर्मा, डॉ. तूहीना आलोक, नर्स विमला कुमारी, सुमिता दत्ता, आशा अहमद, बिंदु कुमारी तथा इंदु कुमारी शामिल है.

अनुपस्थिति और कार्य के प्रति लापरवाही
उपायुक्त ने कहा कि इनकी अनुपस्थिति और कार्य के प्रति लापरवाही दिखाना अत्यंत निराशाजनक तथा अनुशासनहीनता का प्रतीक है. इससे मरीजों का इलाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. आपदा की घड़ी में ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल अस्वीकार्य है.

इसे भी पढ़ें-धनबाद: यात्री ने रेल मंत्री को ट्वीट कर वारदात की दी जानकारी, रेल पुलिस और RPF एक्टिव


चिकित्सकों की वेतन कटौती
उपायुक्त ने बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त चिकित्सकों का वेतन कटौती करने एवं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा शीघ्र करने के लिए बीसीसीएल के सीएमडी से कहा है. साथ ही चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के अनुशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी सेंट्रल हॉस्पिटल, बीसीसीएल के चीफ मेडिकल सुपरवाइजर की है, लेकिन वे भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ दिख रहे हैं. इसलिए उनसे भी इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा जाए.

की जाएगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि इसके बाद भी अगर चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे और कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद: उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमा शंकर सिंह ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद को पत्र लिखा. पत्र में सेंट्रल अस्पताल के सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगने और अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.

डॉक्टर और स्टाफ नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि विगत 15 दिनों से देखा जा रहा है कि कोविड-19 अस्पताल (सेंट्रल हॉस्पिटल) और डेडिकेटिड कॉविड हेल्थ सेंटर, भूली में प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपनी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या तो अनुपस्थित रह रहे हैं नहीं तो विलंब से आते हैं. इसमें डॉ. विनीता वर्मा, डॉ. तूहीना आलोक, नर्स विमला कुमारी, सुमिता दत्ता, आशा अहमद, बिंदु कुमारी तथा इंदु कुमारी शामिल है.

अनुपस्थिति और कार्य के प्रति लापरवाही
उपायुक्त ने कहा कि इनकी अनुपस्थिति और कार्य के प्रति लापरवाही दिखाना अत्यंत निराशाजनक तथा अनुशासनहीनता का प्रतीक है. इससे मरीजों का इलाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. आपदा की घड़ी में ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल अस्वीकार्य है.

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चिकित्सकों की वेतन कटौती
उपायुक्त ने बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त चिकित्सकों का वेतन कटौती करने एवं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा शीघ्र करने के लिए बीसीसीएल के सीएमडी से कहा है. साथ ही चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के अनुशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी सेंट्रल हॉस्पिटल, बीसीसीएल के चीफ मेडिकल सुपरवाइजर की है, लेकिन वे भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ दिख रहे हैं. इसलिए उनसे भी इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा जाए.

की जाएगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि इसके बाद भी अगर चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे और कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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