देवघर: सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम आते हैं. ऐसे में अस्थाई और स्थायी दुकानों और होटलों को शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थो को लेकर जिला प्रशाशन की ओर से सख्त निर्देश दिया गया था कि बाहर से आने वाले भक्तों को शुद्ध खाद्य पदार्थों देना है.
इसके लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें लगभग 90 दुकानों और होटलों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा गया था, जिसमें से 39 दुकानों के खाद्य पदार्थ नकली पाए गए, जो लोगों के लिए हानिकारक थे.
ये भी पढ़ें-सरायकेला के मुखिया को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार, धान की अच्छी पैदावार के लिए PM ने किया सम्मानित
दोषी पाए गए दुकानदारों पर जिला दंडाधिकारी की न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए संचिका भेजी जा चुकी है. खाद्य पदार्थो में पाए गए मिलावट और गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण दोषियों को तीन लाख से पांच लाख तक का अर्थदंड हो सकता है.