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देवघर: श्रावणी मेला के दौरान खाद्य पदार्थो में पाई गई थी अनियमितता, 90 में से 39 दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

देवघर में श्रावणी मेला के दौरान खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों पर पैनी नजर रखी गयी थी. इसके लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों ने लगभग 90 दुकानों और होटलों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा था, जिसमें से 39 दुकानों के खाद्य पदार्थ नकली पाए गए.

खाद्य पदार्थो में पाई गई अनियमितता
Hygenic foods
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Published : Jan 6, 2020, 9:39 PM IST

देवघर: सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम आते हैं. ऐसे में अस्थाई और स्थायी दुकानों और होटलों को शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थो को लेकर जिला प्रशाशन की ओर से सख्त निर्देश दिया गया था कि बाहर से आने वाले भक्तों को शुद्ध खाद्य पदार्थों देना है.

देखें पूरी खबर

इसके लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें लगभग 90 दुकानों और होटलों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा गया था, जिसमें से 39 दुकानों के खाद्य पदार्थ नकली पाए गए, जो लोगों के लिए हानिकारक थे.

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दोषी पाए गए दुकानदारों पर जिला दंडाधिकारी की न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए संचिका भेजी जा चुकी है. खाद्य पदार्थो में पाए गए मिलावट और गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण दोषियों को तीन लाख से पांच लाख तक का अर्थदंड हो सकता है.

देवघर: सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम आते हैं. ऐसे में अस्थाई और स्थायी दुकानों और होटलों को शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थो को लेकर जिला प्रशाशन की ओर से सख्त निर्देश दिया गया था कि बाहर से आने वाले भक्तों को शुद्ध खाद्य पदार्थों देना है.

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इसके लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें लगभग 90 दुकानों और होटलों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा गया था, जिसमें से 39 दुकानों के खाद्य पदार्थ नकली पाए गए, जो लोगों के लिए हानिकारक थे.

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दोषी पाए गए दुकानदारों पर जिला दंडाधिकारी की न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए संचिका भेजी जा चुकी है. खाद्य पदार्थो में पाए गए मिलावट और गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण दोषियों को तीन लाख से पांच लाख तक का अर्थदंड हो सकता है.

Intro:देवघर सावन में शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थो में पाई गई अनियमितता,90 में से 39 दुकानों को पाया दोषी कार्रवाही शुरू।

नोट वीओ किया हुआ विसुअल रिपोर्टर एप से गयी है।


Body:एंकर देवघर श्रावणी माह में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम आते है ऐसे में अस्थाई और स्थायी दुकानों और होटलों को शुद्ध और हाइजेनिक खाद्य पदार्थो को लेकर जिला प्रशाशन द्वारा सख्त निर्देश दिया गया था कि बाहर से आने वाले भक्तों को शुद्ध खाद्य पदार्थों को देना है। जिसके लिए फ़ूड सेफ्टी अधिकारियो को लगाया गया था। जिसमे लगभग 90 दुकानों और होटलों का सैम्पल कलेक्ट किया गया था जिसमे गुणवत्तापूर्ण देने वाले खाद्य पदार्थ नकली पाया गया और 11 ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिसका जांच के लिए लैब भेजा गया था। जहाँ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में दोष पाया गया। जो लोगो के लिए हानिकारक था। वही दोषी पाए गए दुकानदारों पर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए संचिका भेजी जा चुकी है। वही बताते चले कि खाद्य पदार्थो में पाए गए नकली और गुणवत्तापूर्ण नही रहने के कारण तीन लाख से पांच लाख तक कि आर्थदण्ड हो सकता है।


Conclusion:बहरहाल,श्रावणी मेला के दौरान खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो पर पैनी नजर रखी गयी थी जिसके लिए अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त किये गए थे। और खाने पीने के दुकानों और होटलों का घूम घूम कर खाद्य पदार्थो का नमूना कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया था।

बाइट दिनेश मरांडी,फूड सेफ्टी ऑफिसर।
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