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Dowry Case in Deoghar: विवाहिता हत्या मामले में सास और पति को मिली सजा - Deoghar news

देवघर सिविल कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में पति और सास को सश्रम जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, दहेज नहीं मिलने पर दोनों मिलकर विवाहिता की हत्या (Murder for dowry in Deoghar ) कर दी थी.

Dowry Case in Deoghar
Dowry Case in Deoghar
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Published : Dec 14, 2022, 8:15 AM IST

Updated : Dec 14, 2022, 8:22 AM IST

देवघर: अपर जिला और सत्र विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति और सास (Mother-in-law and husband punishment in dowry) को दोषी करार दिया है. दोनों हत्या के आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है. दोषी करार दिये गये पति कुमार गौरव को 10 साल और सास बिमला देवी को सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनाया गई है.

यह भी पढ़ें: Dowry Case in Bokaro: दहेज हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच

जेल की सजा के अलावा पति पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसे भुगतान नहीं करने पर अलग से छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. वहीं सास पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे भुगतान नहीं करने पर तीन माह जेल की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा मुहल्ले के रहने वाले हैं.


मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता एके गुप्ता ने घटना के समर्थन में सात लोगों की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतम आनंद ने दोनों अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कराने में विफल रहे. यह घटना कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा मुहल्ले में 19 अप्रैल 2017 को घटी थी. विवाहिता खुशबू कुमारी के पिता रंजीत राउत ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जो गोड्डा जिले के पौड़ेयाहाट थाना के डांड़े गांव के रहने वाले हैं.


दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक ने अपनी पुत्री खुशबू कुमारी की शादी कुमार गौरव के साथ तीन साल पहले की थी. खुशबू शादी के बाद ससुराल गयी, जहां कुछ दिन तक ठीक से रखा. इसके बाद दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की गयी. दहेज नहीं देने पर हत्या कर दी गयी. इस घटना के संबंध में थाना में केस दर्ज हुआ. पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई गई है.

देवघर: अपर जिला और सत्र विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति और सास (Mother-in-law and husband punishment in dowry) को दोषी करार दिया है. दोनों हत्या के आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है. दोषी करार दिये गये पति कुमार गौरव को 10 साल और सास बिमला देवी को सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनाया गई है.

यह भी पढ़ें: Dowry Case in Bokaro: दहेज हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच

जेल की सजा के अलावा पति पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसे भुगतान नहीं करने पर अलग से छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. वहीं सास पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे भुगतान नहीं करने पर तीन माह जेल की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा मुहल्ले के रहने वाले हैं.


मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता एके गुप्ता ने घटना के समर्थन में सात लोगों की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतम आनंद ने दोनों अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कराने में विफल रहे. यह घटना कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा मुहल्ले में 19 अप्रैल 2017 को घटी थी. विवाहिता खुशबू कुमारी के पिता रंजीत राउत ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जो गोड्डा जिले के पौड़ेयाहाट थाना के डांड़े गांव के रहने वाले हैं.


दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक ने अपनी पुत्री खुशबू कुमारी की शादी कुमार गौरव के साथ तीन साल पहले की थी. खुशबू शादी के बाद ससुराल गयी, जहां कुछ दिन तक ठीक से रखा. इसके बाद दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की गयी. दहेज नहीं देने पर हत्या कर दी गयी. इस घटना के संबंध में थाना में केस दर्ज हुआ. पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई गई है.

Last Updated : Dec 14, 2022, 8:22 AM IST
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