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देवघर जमीन विवाद मामले में सांसद पत्नी अनामिका गौतम को राहत जारी रही, 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के जमीन विवाद मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है.

hearing in jharkhand high Court
सांसद पत्नी अनामिका गौतम को राहत जारी रही
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Published : Jun 14, 2021, 10:22 PM IST

देवघरः जमीन विवाद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए उन्हें 5 अगस्त से पूर्व जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें-पीटी में आरक्षण को झारखंड हाई कोर्ट की ना, एकल बेंच और डबल बेंच एकराय

5 अगस्त को होगी सुनवाई

अदालत ने मामले कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह पर उन्हें राहत दी थी, राज्य सरकार को मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर अदालत ने रोक लगा दी है. मामले में दी गई राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा गया है. मामले की सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी.

जानकारी देते आदित्य रमन अधिवक्ता

रजिस्ट्री को रद्द करने की थी मांग

प्रार्थी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम अपनी कंपनी के नाम से देवघर में जमीन खरीदा है. उसी जमीन के खरीद को गलत बताते हुए वहां के किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने डीसी कार्यालय में आवेदन देकर रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग की थी. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका लंबित ही थी.

रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार नहीं है डीसी के पास

डीसी ने सांसद पत्नी के जमीन रजिस्ट्री को रद्द कर दिया. प्रार्थी की ओर से जमीन की जो रजिस्ट्री रद्द की गई है. उसे भी हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया है. प्रार्थी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार डीसी के पास नहीं है. बता दें कि जमीन खरीद मामले में पूर्व में सांसद पत्नी के खिलाफ देवघर के स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उस एफआईआर को भी निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अनामिका गौतम ने याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में उस एफआईआर को निरस्त करने का आदेश पूर्व में ही दिया है.

देवघरः जमीन विवाद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए उन्हें 5 अगस्त से पूर्व जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है.

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5 अगस्त को होगी सुनवाई

अदालत ने मामले कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह पर उन्हें राहत दी थी, राज्य सरकार को मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर अदालत ने रोक लगा दी है. मामले में दी गई राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा गया है. मामले की सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी.

जानकारी देते आदित्य रमन अधिवक्ता

रजिस्ट्री को रद्द करने की थी मांग

प्रार्थी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम अपनी कंपनी के नाम से देवघर में जमीन खरीदा है. उसी जमीन के खरीद को गलत बताते हुए वहां के किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने डीसी कार्यालय में आवेदन देकर रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग की थी. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका लंबित ही थी.

रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार नहीं है डीसी के पास

डीसी ने सांसद पत्नी के जमीन रजिस्ट्री को रद्द कर दिया. प्रार्थी की ओर से जमीन की जो रजिस्ट्री रद्द की गई है. उसे भी हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया है. प्रार्थी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार डीसी के पास नहीं है. बता दें कि जमीन खरीद मामले में पूर्व में सांसद पत्नी के खिलाफ देवघर के स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उस एफआईआर को भी निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अनामिका गौतम ने याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में उस एफआईआर को निरस्त करने का आदेश पूर्व में ही दिया है.

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