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चतरा में निर्देशों का पालन कर खुलेंगे दुकान और कार्यालय, बुजुर्गों और बच्चों को घरों से निकलने पर बैन - डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने दिए निर्देश

देशभर में लॉकडाउन 4.0 जारी है. जिसमें लोगों को शर्तों के साथ सरकार ने रियायत दी है. चतरा डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय और एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में बंद पड़ी मोबाइल रिपेयर की दुकानें, रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक टीवी दुकान, हार्डवेयर, मेडिकल, सब्जी, किराना, पशुपालन और चारा समेत अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी.

offices and shops will open with rules in chatra
चतरा समाहरणालय
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Published : May 21, 2020, 6:48 PM IST

चतरा: देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन 4.0 प्रभावी हो चुका है. ऐसे में जहां लोगों को शर्तों के साथ सरकार ने रियायत दी है. वहीं बुजुर्गों और बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है.

और पढ़ें- पलामूः क्वॉरेंटाइन सेंटर में लोगों को 12 घंटे तक नहीं मिला खाना, लोगों ने किया हंगामा

जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू किया है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए इसमें थोड़ी ढील दी गई है.

धारा 144 लागू
डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय और एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में बंद पड़ी मोबाइल रिपेयर की दुकानें, रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक टीवी दुकान, हार्डवेयर, मेडिकल, सब्जी, किराना, पशुपालन और चारा समेत अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4.0 के लिए चतरा के दोनों अनुमंडल क्षेत्र चतरा और सिमरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है.

चतरा: देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन 4.0 प्रभावी हो चुका है. ऐसे में जहां लोगों को शर्तों के साथ सरकार ने रियायत दी है. वहीं बुजुर्गों और बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है.

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जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू किया है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए इसमें थोड़ी ढील दी गई है.

धारा 144 लागू
डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय और एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में बंद पड़ी मोबाइल रिपेयर की दुकानें, रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक टीवी दुकान, हार्डवेयर, मेडिकल, सब्जी, किराना, पशुपालन और चारा समेत अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4.0 के लिए चतरा के दोनों अनुमंडल क्षेत्र चतरा और सिमरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है.

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