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चारा घोटाला मामले में गवाहों के बयान हुए दर्ज, लालू यादव भी हैं आरोपी

रांची में चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47 ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा का बयान दर्ज किया गया. इस मामले पर बयान कल भी जारी रहेगा.

चारा घोटाला मामले में गवाहों के बयान हुए दर्ज
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Published : Jun 17, 2019, 2:18 PM IST

Updated : Jun 17, 2019, 4:12 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47 ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वर प्रसाद सिन्हा का बयान दर्ज किया गया. इस मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान आपूर्तिकर्ता दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने ट्रांसपोर्ट संबंधित जानकारी अदालत को दी. अदालत में आज आपूर्तिकर्ता की आंशिक बयान दर्ज की गई और इस मामले पर बयान कल भी जारी रहेगा.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि सीबीआई द्वारा कई सालों से गवाहों की गवाही कराई जा रही थी. जिसको बंद करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था. जिस पर न्यायालय ने सहमति देते हुए 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. उसी आदेश के आलोक में आरोपियों का बयान दर्ज कराने का दौर शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद से मामले पर गवाहों का बयान दर्ज किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-हादसों का सोमवार! साहिबगंज में नवजात सहित 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित लगभग 116 आरोपी ट्रायल पेश कर रहे हैं. यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है, जिसमें लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47 ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वर प्रसाद सिन्हा का बयान दर्ज किया गया. इस मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान आपूर्तिकर्ता दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने ट्रांसपोर्ट संबंधित जानकारी अदालत को दी. अदालत में आज आपूर्तिकर्ता की आंशिक बयान दर्ज की गई और इस मामले पर बयान कल भी जारी रहेगा.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि सीबीआई द्वारा कई सालों से गवाहों की गवाही कराई जा रही थी. जिसको बंद करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था. जिस पर न्यायालय ने सहमति देते हुए 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. उसी आदेश के आलोक में आरोपियों का बयान दर्ज कराने का दौर शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद से मामले पर गवाहों का बयान दर्ज किया जा रहा है.

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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित लगभग 116 आरोपी ट्रायल पेश कर रहे हैं. यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है, जिसमें लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी.

Intro:रांची
बाइट--संजय कुमार चारा घोटाला बचाव पक्ष( अधिवक्ता)

बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा की बयान दर्ज की गई। मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान आपूर्तिकर्ता दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने ट्रांसपोर्ट संबंधित जानकारी अदालत को दी। अदालत में आज आपूर्तिकर्ता की आंशिक बयान दर्ज की गई मामले पर बयान कल भी जारी रहेगी


Body:बता दे कि सीबीआई द्वारा कई वर्षों से गवाहों की गवाही कराई जा रही थी जिसको बंद करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था जिस पर न्यायालय ने सहमति देते हुए 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज कराने का आदेश जारी किया था उसी आदेश के आलोक में आरोपियों का बयान दर्ज कराने का दौर शुरू कर दिया गया है जिसके बाद से मामले पर गवाहों का बयान दर्ज किया जा रहा है







Conclusion:डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित लगभग 116 आरोपी ट्रायल पेश कर रहे हैं यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है जिसमें लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी
Last Updated : Jun 17, 2019, 4:12 PM IST
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