चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के समाहरणालय के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई. चुनाव की घोषणा के उपरांत लागू आचार संहिता के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखे जाने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई.
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त हरवा राजकुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा मौजूद रहे. चुनाव की घोषणा होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के कई दिशा-निर्देश जारी किए. जहां प्रथम दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी को लेकर बैठक किया गया.
इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के प्रथम दिन से ही केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित फ्लेक्स, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा. निजी संपत्ति पर भी दीवार लेखन पूर्णता प्रतिबंधित होगा. उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उनके अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित सरकारी भवनों के अनिवार्य रूप से सभी योजनाओं के बैनर इत्यादि हटा दिए जाए.
आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई
कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना अनुमति के प्रचार वाहन, जनसभा या किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेंगे. अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके उपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
परीक्षाओं को देखते हुए 60 डेसिबल से अधिक के डीजे पर रोक
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नियमानुसार 60 डेसीबल से अधिक फ्रिकवेंसी के डीजे परिचालन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. विद्यालय में चल रही परीक्षाओं को देखते हुए अनुपालन करने का निर्देश दिया है.
5 विधानसभा क्षेत्र में 15 फ्लाइंग स्क्वायड
सभी विधानसभा में तीन-तीन फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया जाएगा. पांच असेंबली कांस्टीट्यूएंसी के अंतर्गत कुल 15 फ्लाइंग स्क्वायड कार्यरत रहेंगे. इनका कार्य रहेगा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की जो भी सूचना मिलती है उसे त्वरित कार्रवाई करेंगे. इस फ्लाइंग स्क्वाड में मजिस्ट्रेट रैंक के पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को शामिल किया गया है. चुनाव की घोषणा होते ही फ्लाइंग स्क्वायड त्वरित प्रभाव से सक्रिय हो जाएंगे.