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झारखंड में PFI पर फिर लगा प्रतिबंध, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

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Published : Feb 12, 2019, 4:24 PM IST

विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया है. संगठन को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर गृह विभाग ने अंतिम मुहर लगाते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

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रांचीः विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया है. संगठन को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर गृह विभाग ने अंतिम मुहर लगाते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एकबार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले साल 20018 में भी राज्य सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था.

बता दें कि झारखंड के पाकुड़ में मुख्य रूप से सक्रिय पीएफआई संगठन मुख्य रूप से केरल की है. जिसे इससे पहले साल 2018 में सीएलए एक्ट 1908 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था.

रांचीः विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया है. संगठन को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर गृह विभाग ने अंतिम मुहर लगाते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एकबार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले साल 20018 में भी राज्य सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था.

बता दें कि झारखंड के पाकुड़ में मुख्य रूप से सक्रिय पीएफआई संगठन मुख्य रूप से केरल की है. जिसे इससे पहले साल 2018 में सीएलए एक्ट 1908 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था.

Intro:विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगठन को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर गृह विभाग अंतिम मुहर लगाते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले साल 20018 में राज्य सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था।


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