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झाविमो विधायक प्रदीप यादव को मिली अग्रिम जमानत, अब करना होगा सरेंडर - सीएनटी-एसपीटी एक्ट

झाविमो नेता और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने के आदेश दिए है.

जेवीएम विधायक प्रदीप यादव
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Published : Feb 13, 2019, 6:12 PM IST

रांचीः झाविमो नेता और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने के आदेश दिए है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. इनमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गई. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव सभी विपक्षी दलों की ओर से किया गया, जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई. यह झड़प सेटेलाइट कॉलोनी के पास हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता
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इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इसके अलावा लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए. इस मामले को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा, नाजायज तरीके से मजमा, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई.

रांचीः झाविमो नेता और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने के आदेश दिए है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. इनमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गई. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव सभी विपक्षी दलों की ओर से किया गया, जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई. यह झड़प सेटेलाइट कॉलोनी के पास हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता
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इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इसके अलावा लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए. इस मामले को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा, नाजायज तरीके से मजमा, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई.

Intro:रांचीः झाविमो नेता और पोड्डैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के भीतर अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने का आदेश दिया है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इनमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गयी है. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव संपूर्ण विपक्षी दलों द्वारा किया गया था, जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई थी. यह झड़प सेटेलाइट कॉलनी के समीप हुई थी. इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे. इसके अलावा लाठीचार्ज भी की थी. कई लोग घायल भी हुए थे. इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, नाजायज तरीके से मजमा लगाने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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