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रांचीः CBI की विशेष अदालत में इन मामलों की हुई सुनवाई - रांची

रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाला का एक मामला और बंधु तिर्की पर लगे आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई हुई. दोनों ही मामलों में बयान दर्ज किए गए

सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Jun 22, 2019, 3:17 AM IST

Updated : Jun 22, 2019, 10:40 AM IST

रांचीः सीबीआई की विशेष अदालत में आज कई मामलों की सुनवाई हुई. जिसमें चारा घोटाला से जुड़ा एक मामला और बंधु तिर्की से जुड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला भी शामिल था.

संजय कुमार, अधिवक्ता

चारा घोटाला RC 47a/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई. जहां मामले में अभियुक्त बलदेव साहू और रंजीत कुमार सिन्हा के बयान दर्ज किए गए. बता दें कि सीबीआई के द्वारा चल रही गवाहों की गवाही बंद करने के लिए न्यायालय से मांग की गई थी. जिसपर सहमति देते हुए 313 के तहत अभियुक्तों का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. 116 अभियुक्त में से लगभग 16 अभियुक्तों का बयान दर्ज किया जा चुका है.

इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत लगभग 116 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. यह मामला लगभग 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई के द्वारा सेक्रेड हार्ट स्कूल के ट्रांसपोर्टर ब्रिज मोहन सिंह और एसबीआई के एजेंट कुसुम कुमारी खोया की गवाही पूरी कराई गई. ट्रांसपोर्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बंधु तिर्की की बेटी की ट्रांसपोर्ट फीस से संबंधित जानकारी न्यायालय को दी. वहीं एसबीआई एजेंट कुसुम कुमारी खोया ने बंधु तिर्की द्वारा ली गई पॉलिसी से संबंधित जानकारी दी.
दरअसल यह मामला साल 2005 का है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे.

रांचीः सीबीआई की विशेष अदालत में आज कई मामलों की सुनवाई हुई. जिसमें चारा घोटाला से जुड़ा एक मामला और बंधु तिर्की से जुड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला भी शामिल था.

संजय कुमार, अधिवक्ता

चारा घोटाला RC 47a/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हुई. जहां मामले में अभियुक्त बलदेव साहू और रंजीत कुमार सिन्हा के बयान दर्ज किए गए. बता दें कि सीबीआई के द्वारा चल रही गवाहों की गवाही बंद करने के लिए न्यायालय से मांग की गई थी. जिसपर सहमति देते हुए 313 के तहत अभियुक्तों का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. 116 अभियुक्त में से लगभग 16 अभियुक्तों का बयान दर्ज किया जा चुका है.

इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत लगभग 116 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. यह मामला लगभग 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई के द्वारा सेक्रेड हार्ट स्कूल के ट्रांसपोर्टर ब्रिज मोहन सिंह और एसबीआई के एजेंट कुसुम कुमारी खोया की गवाही पूरी कराई गई. ट्रांसपोर्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बंधु तिर्की की बेटी की ट्रांसपोर्ट फीस से संबंधित जानकारी न्यायालय को दी. वहीं एसबीआई एजेंट कुसुम कुमारी खोया ने बंधु तिर्की द्वारा ली गई पॉलिसी से संबंधित जानकारी दी.
दरअसल यह मामला साल 2005 का है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे.

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बाइट---संजय कुमार///अधिवक्ता

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई।सुनवाई के दौरान सीबीआई के द्वारा सेक्रेट हार्ट स्कूल के ट्रांसपोर्टर ब्रीज मोहन सिंह और एसबीआई का एजेंट कुसुम कुमारी खोया की गवाही पूरी कराई गई। ट्रांसपोर्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बंधु तिर्की की बेटी की ट्रांसपोर्ट फीस  से संबंधित जानकारी न्यायालय को दिया। वही एसबीआई एजेंट कुसुम कुमारी खोया ने बंधु तिर्की द्वारा ली गई पॉलिसी से संबंधित जानकारी दिया है Body:दरअसल यह मामला साल 2005 का है जब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा समेत कई मंत्री कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं।


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Last Updated : Jun 22, 2019, 10:40 AM IST
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