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पूर्व विधायक ने सिविल कोर्ट में किया सरेंडर, अमित महतो पर 3 अलग- अलग मामले हैं दर्ज - Surrender in court

सिल्ली के पूर्व विधायक पर सिल्नली थाने में तीन मामले दर्ज है. जिसमें गुरूवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर किया.

अमित महतो को कोर्ट से बेल.
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Published : Feb 7, 2019, 10:18 PM IST

रांचीः सिल्ली के पूर्व विधायक पर अपराध के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने एक मामले में सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय की अदालत में सरेंडर किया. जिसके बाद कोर्ट से उन्हें बेल मिल गया.

अमित महतो को कोर्ट से बेल.
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पूर्व विधायक पर सिल्ली थाना में तीन मामले दर्ज हैं. जिसमें एक मामले उन पर मूरी थाने से जुड़ा हुथा था. उसी मामले को लेकर अमित महतो ने गुरुवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर किया. सिल्ली थाने में मामला 48/15 के तहत नगीन महतो ने पूर्व विधायक पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि ट्रैक्टर से लकड़ी ले जाने के क्रम में विधायक ने अपने अंगरक्षकों से सड़क पर ट्रैक्टर से उतरवाकर उनकी जमकर पिटाई करवाई थी. इसके अलावा भी पूर्व विधायक पर 2 और मामले दर्ज हैं.

जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें भरोसा है. आमजनों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे. वहीं, उनके अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने कहा कि अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं.

रांचीः सिल्ली के पूर्व विधायक पर अपराध के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने एक मामले में सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय की अदालत में सरेंडर किया. जिसके बाद कोर्ट से उन्हें बेल मिल गया.

अमित महतो को कोर्ट से बेल.
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पूर्व विधायक पर सिल्ली थाना में तीन मामले दर्ज हैं. जिसमें एक मामले उन पर मूरी थाने से जुड़ा हुथा था. उसी मामले को लेकर अमित महतो ने गुरुवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर किया. सिल्ली थाने में मामला 48/15 के तहत नगीन महतो ने पूर्व विधायक पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि ट्रैक्टर से लकड़ी ले जाने के क्रम में विधायक ने अपने अंगरक्षकों से सड़क पर ट्रैक्टर से उतरवाकर उनकी जमकर पिटाई करवाई थी. इसके अलावा भी पूर्व विधायक पर 2 और मामले दर्ज हैं.

जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें भरोसा है. आमजनों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे. वहीं, उनके अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने कहा कि अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं.

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